UP में अब ई रिक्शा का सत्यापन फार्म जमा नहीं किया तो 2 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

UP News : राजधानी लखनऊ में ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ई-रिक्शा फार्म नहीं देने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फार्म भरवाने के लिए निश्चित अभियान चलेगा।

 

Uttar Pradesh News : लखनऊ में ई-रिक्शा चालकों को सत्यापन फार्म भरवाने का विशेष अभियान चलेगा। एक फरवरी से सात फरवरी तक यह अभियान चलेगा। प्रमाणित फार्म नहीं भरने वाले ई-रिक्शा पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शनिवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की सत्यापन फार्म की समीक्षा में ई रिक्शा मालिकों की ओर से सत्यापन फार्म भरकर नहीं जमा करने की कमी सामने आई है।  दरअसल, ई-रिक्शा को आठ क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति दी गई है।

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इसके लिए पुलिस उपायुक्त यातायात ने मोटर वाहन अधिनियम और पुलिस अधिनियम की कई धाराओं में जनवरी 2024 से नए प्रावधानों को लागू किया, मुख्य रूप से सभी ई-रिक्शा चालकों को 15 जनवरी से 15 जनवरी के बीच 60,000 फार्म छपवाकर दिए गए। जहां ई-रिक्शा चालकों को 30 जनवरी तक सत्यापन फॉर्म भरकर जमा करना था। जिसकी प्रगति रिपोर्ट बताती है कि अब तक करीब 39,400 खेत बांटे गए हैं। बाद में, स्थानीय थानों में मात्र 7,185 कृषि ई-रिक्शा चालकों ने अपनी जानकारी दी। ऐसे में करीब 30 हजार से ज्यादा फार्म जमा किया जाना बाकी है। 

बिना डीएल कैसे भरेंगे सत्यापन फार्म

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकांश ई रिक्शा चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यहीं नहीं, ई-रिक्शा के कागजात कम हैं। जो ई-रिक्शा चालक या मालिक का डीएल बनाने और कागजातों को सही करने में लगा हुआ है। ऐसे में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) लखनऊ ने सभी थाना अध्यक्षों, चौकी प्रभारियों, यातायात उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों को एक फरवरी से सात फरवरी तक एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया. इस अभियान का उद्देश्य था कि ई-रिक्शा चालकों को पता लगाया जाए कि क्या वे फार्म जमा कर चुके हैं या नहीं। दैनिक रूप से इसकी जांच करके रिपोर्ट देंगे। 

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