UP News : बेरोज़गारों को यूपी सरकार दे रही 25 लाख रूपए, ऐसे करें अप्लाई

यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पात्र युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन उनके बैंक खाते में मुहैया कराती है. इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन देती है. सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देती है.
 

The Chopal ( UP ) उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है. जिसकी मदद से खुद का व्यवसाय शुरू कर या फिर खेती-किसानी कर फायदा ले सकते हैं. राज्य सरकार ने ऐसी ही एक योजना के माध्यम से प्रदेश के शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है. जिसके जरिए खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन मुहैया कराने में मदद करती है. यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अपना स्टार्टअप या फिर बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन दे रही है.

 योजना के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल साल 2018 में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में बढ़ोत्तरी करने के लिए की गई थी. इस योजना के तहत वह लोग पात्र माने गए हैं जो स्थाई रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और कम से कम हाईस्कूल पास हैं, इसके साथ ही वह 18 से 40 साल के बीच हो. वहीं आवेदनकर्ता के पास बैंक खाता होना जरूरी है, जो कि उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा वह किसी बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए.

यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार पात्र युवाओं को 25 लाख रुपये तक का लोन उनके बैंक खाते में मुहैया कराती है. इस योजना के तहत युवाओं को दो सेक्टर उद्योग और सेवा क्षेत्र में लोन देती है. सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख रुपये का लोन देती है. वहीं इस लोन पर सरकार 25 प्रतिशत सब्सिडी भी देती है. जिसके तहत उद्योग क्षेत्र में 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र में 2.5 लाख की मार्जिन मनी मिलती है.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

 योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, 10वीं पास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक के अकाउंट की डिटेल होनी जरूरी है. जिसके आधार पर सभी दस्तावेजों की जांच होने के बाद उसमें सही पाए जाने पर ही योजना का लाभ आवेदक को मिल सकता है.

 योजना के लिए आवेदन का तरीका

ऐसे युवा जो इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं और सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल साइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा. जहां पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद खुली विंडो में नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प को चुनना होगा. पंजीकरण फॉर्म खुलने के बाद इसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 
 
फिर आवेदक को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. जिसके बाद आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी. आवेदन स्थिति से संबंधित जानकारी देने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. फिलहाल किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के हेल्पलाइन नंबर: 2208321, 2208310, 2208313, 2207004 पर संपर्क कर समाधान पाया जा सकता है.

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