MP में तय हुई गेहूं स्टॉक की लिमिट, इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे व्यापारी
Wheat Store :देश में केंद्र सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा निर्धारित कर दी है। इसमें थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी तय की गई लिमिट में ही गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा भंडारण पाया जाता है तो जब्त कर लिया जाएगा। सरकार के फैसले से गेहूं की कीमतों में भी बदलाव आ सकता है।
Wheat Price : सरकार ने गेहूं को भंडारण करने की सीमा निर्धारित कर दी है। सरकार के फैसले से गेहूं की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। क्योंकि इसका सीधा असर गेहूं के भाव पर पडने की आसान का जताई जा रही है। दरअसल थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकते। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनका भंडारण जब्त कर लिया जाएगा।
सरकार ने थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। सरकार द्वारा लागू किया गया नियम 31 मार्च 2025 तक रहेगा। इसमें थोक व्यापारी 3 हजार टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं और फुटकर व्यापारी 10 हजार टन गेहूं का भंडारण कर सकते हैं। व्यापारी से ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकते यदि उल्लंघन कर भंडारण करते हैं तो भंडार को जब्त कर लिया जाएगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भंडारण की अधिकतम सीमा निर्धारित की अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा और स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 लागू किया है।
31 मार्च 2025 तक रहेगा नियम
इस नियम में ठोक तथा फुटकर व्यापारी प्रोसेसर के लिए गेहूं की अधिकतम भंडारण की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रोसेसर मासिक क्षमता के हिसाब से 70 फीसदी मात्रा को साल 2024-25 के शेष माह के हिसाब से रख सकता है। सभी को स्टॉक की सीमा की घोषणा करनी पड़ेगी। जब भी जांच के लिए दस्तावेज मांगे जाए या भौतिक सत्यापन किया जाए तो इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी को रहेगी।