Yogi sarkar : यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को इसके बिना नहीं मिलेगी Scholarship और TC

राज्य में शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार काफी ज़ोर दे रही है क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी इंसान, गांव या कोई राज्य ही क्यों न हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। सरकाआर ने बच्चों को पढ़ाई में फायदा देने के लिए बहुत सारी तरह की Scholarship भी शुरू कर रखी है।
 

UP News : राज्य में शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार काफी ज़ोर दे रही है क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी इंसान, गांव या कोई राज्य ही क्यों न हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। सरकाआर ने बच्चों को पढ़ाई में फायदा देने के लिए बहुत सारी तरह की Scholarship भी शुरू कर रखी है।  हाल ही में yogi sarkar ने बच्चों के लिए ये बड़ा एलान कर दिया है।  आइये जानते हैं इसके बारे में

यूपी सरकार ने आज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एलान कर दिया है।  सरकार ने बताया है की  अब कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों का पर्सनल एजुकेशन नंबर (personal education number) अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) के निर्देश को प्रदेश में लागू कराने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्कूली शिक्षा महानिदेशालय (directorate general of school education) की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) व जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इसे बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। पेन के बिना विद्यार्थियों की गणना किसी भी प्रकार के शैक्षिक सरकारी रिकॉर्ड में नहीं हो सकेगी।

नहीं मिलेगी ये सहूलतें 

 इसके साथ ही सरकार ने बताया है क जिस छात्र के पास personal education number नहीं होगा उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) नहीं मिल सकेगी और इसके साथ ही छात्रवृत्ति (Scholarship) व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वह वंचित हो जाएंगे। 

यही नहीं शासकीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा व मान्य स्कूलों में पंजीकरण भी नहीं हो सकेगा। ऐसे में सरकारी स्कूलों, अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत जरूरी है। 

उधर, बेसिक शिक्षा विभाग (Basic education department) की ओर से परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे 1.96 करोड़ विद्यार्थियों का पेन बनाने के लिए यू-डायस प्लस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश सभी जिलों के बीएसए को दिए गए हैं। 

सामान्य प्रोफाइल, नामांकन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल दर्ज करने पर पोर्टल के माध्यम से यह आवंटित किया जाएगा। नए शैक्षिक सत्र से ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से ही टीसी जारी हो सकेगी।