Om Prakash Chautala : हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला लड़ सकतें है चुनाव या नहीं, देखें आयोग का नियम,
The Chopal , Chandigarh
Om Prakash Chautala : हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला नियमों के मुताबिक सजा पूरी होने के बावजूद 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. परंतु चुनाव आयोग (EC) से उनको राहत दे सकता है. ओपी चौटाला की प्रार्थना के बाद चुनाव आयोग इस अवधि को कम भी कर सकता है या फिर उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को पूरी तरह खत्म कर सकता है.
जानकारी बता दें की लोक प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक चौटाला अपनी रिहाई से 6 साल की समयसीमा तक यानी की जून 2026 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते. परंतु रिहाई के बाद ओपी चौटाला के पास भारतीय चुनाव आयोग के पास इस कानून की धारा 11 में याचिका दायर करने का विकल्प है जिसमें 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाने की अवधि को कम करने या पूर्णतया खत्म करने की प्रार्थना करने का विकल्प है. छूट देने में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग कानूनन सक्षम है. Om Prakash Chautala
सिक्किम के मुख्यमंत्री को मिली थी छूट,
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री व सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग के मामले में ऐसा कर चुका है. सितंबर, 2019 में चुनाव आयोग ने तमांग को भ्रष्टाचार में सजा के बाद उन पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाने की रोक को घटाकर 13 महीने कर दिया था.
चुनाव आयोग ने यह निर्णय तमांग द्वारा साल जुलाई 2019 में दायर एक याचिका पर लिया. सजा के बाद तमांग अगस्त 2024 तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे परंतु चुनाव आयोग के फैसले के बाद वह 10 सितंबर 2019 के बाद चुनाव लड़ने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम हो गए.