अब स्कूल में बच्चों को दाखिला लेने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, जानिए ख़बर
यह जानकारी बच्चों के स्कूल में दाखिला से जुड़ी है बता दें की (एसएलसी) यानी की श्स्कूल लिविंग सर्टिफिकेटश् के बिना भी छात्र अब हरियाणा प्रदेश के किसी भी राजकीय स्कूल में दाखिला ले सकतें है. शिक्षा विभाग ने एमआइएस पोर्टल में कुछ संशोधन किया है. जिसमें अब एसएलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. छात्र को जो पुराना सीरियल नंबर जारी किया गया है. उसी के आधार पर ही छात्र का दाखिला हो सकेगा. इस निर्णय से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी वहीं प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी पर भी अंकुश लग पाएगा. बता दें की जानबूझ कर जारी नहीं करते एसएलसी प्राइवेट स्कूलों को छोड़ कर यदि कोई बच्चा किसी राजकीय स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसे एसएलसी की जरूरत पड़ती है,
इसके साथ ही छात्रों और अभिभावकों को जानबूझ कर उन्हें परेशान किया जाता था. बिना एसएलसी के छात्रों का दाखिला करने का निर्णय सराहनीय कदम है. इससे राजकीय स्कूलों को काफी फायदा होगा. वहीं डिप्टी डीईओ शिवकुमार धीमान ने बताया कि शिक्षा विभाग ने एमआइएस पोर्टल को अपडेट किया है. जिसमें बिना एसएलसी के भी पुराने सीरियल नंबर के आधार पर अब दाखिला लिया जा सकता है.