Delhi High Court - पति अपनी पत्नी के गहनों पर हक रख सकता है या नही, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

 

THE CHOPAL - आप को बता दे की दिल्ली हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच जारी विवाद के एक मसले पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला भी सुनाया है। फैसले के अनुसार कानूनन पति अपनी पत्नी से इजाजत लिए बगैर उसके गहने या कोई  अन्य सामान नहीं ले सकता। भारत देश का कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून एक पति को इस बात की इजाजत देता है कि वह पत्नी की इजाजत के बिना उसके गहनों सहित सामान ले जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानूनन अपने हाथों में लेने की हम इजाजत नहीं दे सकते। 

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जमानत याचिका खारिज - 

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमित महाजन ने कहा कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप तुच्छ नहीं हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए याची को अग्रिम जमानत नहीं दे सकते. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का पति है,  कानून के अनुसार पत्नी का घरेलू सामान हटाने का अधिकार नहीं है.
ऐसा करना कानूनन सही नहीं है. अदालत ने यह भी कहा कि पति जांच में शामिल नहीं हुआ है। पत्नी के सामान भी अभी तक बरामद नहीं हो पाये हैं. इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब वह घर से बाहर थी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था. इस मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 

उपहार में मिले गहने पत्नी की निजी संपत्ति-

अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कानून पति को इस तरह से आभूषण सहित घरेलू सामान लेने की अनुमति नहीं देता है. चाहे पति-पत्नी के बीच विवाद हो लेकिन पति पत्नी को घर से नहीं निकाल सकता है. न ही पत्नी के गहनों को वह बिना उसकी अनुमति के ले सकता है.

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