मेरठ के कबाड़ी बाजार के 15 कोठे आज खुलेंगे देह व्यापार के लिए, शर्तों के साथ मिली अनुमति

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मेरठ के कबाड़ी बाजार के 15 कोठे आज खुलेंगे देह व्यापार के लिए

THE CHOPAL - इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत, 2019 से सील कबाड़ी बाजार के 15 कमरों की सील खोलने का आदेश दिया गया है। यह कार्रवाई भवन मालिकों ने अनैतिक कार्य अथवा देह व्यापार आदि का संचालन नहीं होने का शपथ पत्र देने के आधार पर की जा रही है। वर्ष 2019 में इसी हाईकोर्ट के आदेश पर कबाड़ी बाजार के 57 कोठे बंद कराकर 400 सेक्स वर्कर को वहां से हटाया गया था। हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम, एसएसपी और सीएमओ को तलब कर सेक्स वर्कर के कोठे बंद कराने के आदेश दिए थे।

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इस बीच, कबाड़ी बाजार के 58 भवनों में से 15 भवनों में अब किराना और कॉस्मेटिक्स आदि की दुकानें खुल सकती हैं। भवन मालिकों ने प्रशासन से सील खोलने की अनुमति प्राप्त की है। भवनों के मालिकों ने बाकायदा शपथ पत्र देने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त की है जिससे दुकानें खुल सकती हैं।

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सीलिंग की कार्रवाई का आदेश 2019 में होने के बाद कबाड़ी बाजार के अन्य भवन स्वामियों ने भी भवनों की सीलिंग को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इसके आधार पर पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों से रिपोर्ट के आधार पर सीलिंग की कार्रवाई को खोलने का आदेश दिया था। ताकि भवन स्वामियों को राहत मिल सके और व्यापार प्रभावित न हो।