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कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिल रही 55 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

इसमें स्प्रिंकलर (स्प्रिंकलर), ड्रिप सिस्टम (ड्रिप सिस्टम), पाइप लाइन सेट (पाइप लाइन सेट), रेनगन सिस्टम (रेनगन सिस्टम) पर भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इनके लिए पहले चरण में लॉटरी का आयोजन किया गया था।
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कृषि सिंचाई यंत्रों पर मिल रही 55 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

The Chopal: इस समय देश में खरीफ फसलों (kharif crops) का सीजन चल रहा है। अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसलों की बोवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब किसान सब्सिडी पर पंप सेट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (सब्सिडी) दी जा रही है। इसके अलावा, किसान अन्य सिंचाई उपकरणों के लिए भी बचे हुए लक्ष्यों के खिलाफ आवेदन कर सकते हैं।

इसमें स्प्रिंकलर (स्प्रिंकलर), ड्रिप सिस्टम (ड्रिप सिस्टम), पाइप लाइन सेट (पाइप लाइन सेट), रेनगन सिस्टम (रेनगन सिस्टम) पर भी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इनके लिए पहले चरण में लॉटरी का आयोजन किया गया था। अब बचे हुए लक्ष्यों के खिलाफ आवेदन फिर से आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक किसान शेष लक्ष्यों के खिलाफ आवेदन प्रस्तुत करके कृषि सिंचाई उपकरणों (कृषि सिंचाई उपकरणों) का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के बाद, किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

पंप सेट पर कितनी सब्सिडी मिल रही है (पंप सेट पर कितनी सब्सिडी मिल रही है) राज्य सरकार के तहत सिंचाई उपकरणों पर किसानों को 40 से 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, लघु और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

वहीं, सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की विस्तृत जानकारी के लिए आप ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रदेश पर उपलब्ध कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। पंप सेट पर सब्सिडी लागत मूल्य पर दी जाएगी। पंप सेट पर सब्सिडी 50 प्रतिशत दी जाती है, जो अधिकतम 10,000 रुपये है। कृपया ध्यान दें कि कृषि सिंचाई मशीन पर लगने वाली जीएसटी को आपको स्वयं वहन करना होगा।

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किस योजना के तहत पंप सेट के लिए आवेदन किया जा सकता है। मध्यप्रदेश सरकार की ओर से खाद्य एवं पोषण सुरक्षा डालने के तहत डीजल और बिजली संचालित पंप सेट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा डालने वाले बाजरे के तहत पंप सेट के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कटनी, सिवनी, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सतना, खंडवा, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, निवाड़ी जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल आयस तिलहन योजना के तहत भी पंप सेट के लिए आवेदन किया जा सकता है।

खाद्य एवं पोषक सुरक्षा धान के तहत भी पंप सेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह, पन्ना, रीवा, सीधी, अनूपपुर जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड विशेष पैकेज डालने के तहत भी पंप सेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं।

सब्सिडी पर पंप सेट प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी (सब्सिडी पर पंप सेट प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी) जो किसान सब्सिडी पर पंप सेट प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  2. बैंक खाता विवरण - बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  3. किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के लिए)
  4. बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र - बिजली का बिल
  5. आवेदन करने के तहत जो दस्तावेज़ आवश्यक होंगे, वे आपको ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

पंप सेट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें (पंप सेट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें) जो किसान भाई पंप सेट की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। 

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