7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए राहत वाला बड़ा अपडेट, पेंशन के नियम में हुआ बड़ा बदलाव

The Chopal: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो कर्मचारी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की तारीख से एक दिन पहले रिटायर होते हैं, उन्हें भी वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसे कर्मचारी अपनी पेंशन की गणना में वेतन वृद्धि को शामिल कर पाएंगे। इससे पहले जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट वेतन बढ़ोतरी से ठीक पहले होता था, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलता था। अब इस नए नियम से उन्हें भी वेतन वृद्धि के हिसाब से पेंशन मिलेगी।
मंत्रालय ने क्या कहा?
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अपनी सालाना वेतन वृद्धि से ठीक एक दिन पहले रिटायर होता है, तो उसकी पेंशन की गणना करते समय उसे उस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। मतलब, उसकी पेंशन में वेतन वृद्धि को जोड़कर ही सेवानिवृत्ति लाभ तय किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, तो 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि उसकी पेंशन में शामिल की जाएगी। इसके बाद पेंशन और एकमुश्त राशि की गणना होगी, जिससे रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा।
मौजूदा नियम क्या है?
अभी के नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को अपनी वेतन बढ़ोतरी की तारीख 1 जुलाई या 1 जनवरी चुनने का विकल्प मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी या 1 जुलाई की काल्पनिक वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना में ही शामिल होगी, बाकी पेंशन के अन्य फायदे इसमें नहीं आएंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 1 मई 2023 के बाद वेतन वृद्धि केवल इसी तारीख को दी जाएगी, जैसा कि कोर्ट ने निर्देश दिया है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को आदेश दिया गया है कि 30 अप्रैल 2023 से पहले की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार में लगभग 48.66 लाख कर्मचारी काम करते हैं।