7th Pay Commission: कर्मचारियों को इतने दिन के लिए मिलेगी स्पेशल छुट्टी, सरकार ने नियमों में किया बदलाव

Employees Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब अगर कोई कर्मचारी एक खास काम करता है, तो उसे 42 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसकी सैलरी भी पूरी मिलेगी। सरकार ने संसद में बताया कि यह नियम अंगदान करने वालों को आराम करने और स्वस्थ होने का मौका देगा। यह कदम अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को सहूलियत देने के लिए उठाया गया है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया
हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास छुट्टी का नियम बनाया है। यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो अंगदान (organ donation) करते हैं। 2023 में सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। यह छुट्टी ऑपरेशन की सफलता या कठिनाई पर निर्भर नहीं करेगी। यानी ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा, किसी भी हाल में छुट्टी की अवधि 42 दिन से ज्यादा नहीं होगी।
यह छुट्टी तभी मिलेगी जब डॉक्टर इसकी मंजूरी देंगे। बिना डॉक्टर की सलाह के छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह छुट्टी उस दिन से मानी जाएगी जब कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होगा। सरकार ने यह कदम अंगदान को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है।
42 दिनों से ज्यादा नहीं होगी छुट्टी
सरकारी नियमों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया, लेकिन किसी भी हालत में यह 42 दिनों से ज्यादा नहीं होगी। अगर सर्जरी के लिए डॉक्टर पहले 7 दिन की छुट्टी मंजूर करते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि मरीज को और भी छुट्टी चाहिए, तो डॉक्टर छुट्टी के दिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए डॉक्टर को लिखित में वजह बतानी होगी। नियमों के हिसाब से ये छुट्टियां उस दिन से शुरू होंगी जब अंगदान करने वाला व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होगा। लेकिन इसमें भी कुछ राहत दी गई है। अगर डॉक्टर को लगता है कि ऑपरेशन से पहले मरीज को कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है, तो छुट्टियां ऑपरेशन से एक हफ्ते पहले से दी जा सकती हैं।