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उत्तर प्रदेश में 31 साल तक फर्जी सर्टिफिकेट पर की सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद हुआ केस दर्ज!

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिलने का आरोप लगा है। इस व्यक्ति ने 31 वर्ष तक सरकारी सेवा की। रिटायरमेंट के दो साल बाद शिकायत की गई है।

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Government job in Uttar Pradesh on fake certificate for 31 years, case registered after retirement!

The Chopal : मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी मिलने का आरोप लगा है। इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। समाचार पत्र आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि व्यक्ति ने सरकारी नौकरी में भर्ती के दौरान फर्जी कागजात दिखाए। उसके आधार पर भी उसे काम मिल गया। 31 वर्ष तक काम किया और दो साल पहले रिटायर हुआ। इस व्यक्ति के खिलाफ अब दो साल बाद केस दर्ज किया गया है। 

खतौली स्टेशन में नौकरी मिली

रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरनगर के खतौली में रहने वाले सुधीर कुमार के खिलाफ दीपक टंडन ने कोर्ट में शिकायत की है। आरोप लगाया गया है कि सुधीर कुमार ने खतौली डिपो में 31 साल तक सरकारी ड्राइवर के रूप में फर्जी कागजों पर काम किया। बताया गया है कि सुधीर कुमार को फर्जी पद से 31 अगस्त, 2021 को रिटायरमेंट भी मिल गया है।

इस मामले की शिकायत करने वाले दीपक टंडन ने बताया कि सुधीर कुमार मुजफ्फरनगर की खतौली डिपो में ड्राइवर थे और 31 अगस्त 2021 को रिटायर हुए। Deepika Tandon ने कहा कि सुधीर कुमार फर्जी कागजों पर काम कर रहे थे। 

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नौकरी के लिए सही उम्र छिपाने वाले दीपक टंडन ने कहा कि उन्हें सुधीर कुमार के बारे में एक परिचित से पता था। “1989 में जिस समय यह भर्ती हुई थी, सुधीर ड्राइविंग लाइसेंस में उम्र की शर्तों की पूर्ति नहीं कर रहे थे,” दीपक टंडन ने बताया। सुधीर कुमार का जन्म 15 अगस्त, 1965 को हुआ था। उन्होंने भर्ती के समय 15 अगस्त, 1961 का जन्म बताया था। मैं जनता इंटर कॉलेज, सिसौली से उनका रिकॉर्ड प्राप्त किया है। इसके अलावा, सुधीर 15 अगस्त, 1965 को गांव के प्राथमिक स्कूल में जन्मे हैं। उनकी नौकरी ने सरकार को ३१ वर्षों तक मूर्ख बनाया है।

सुधीर कुमार के खिलाफ स्थानीय अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सुधीर कुमार को खतौली कोतवाली पुलिस ने धोखेबाजी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने जैसी IPC (भारतीय दंड संहिता) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

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