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UP News : उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई गहरी चिंता, पढ़ाई को लेकर कही बड़ी बात

UP Government School News:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों को जर्जर स्कूलों में पढ़ने नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया कि जर्जर हालत में स्कूलों को नहीं छोड़ा जा सकता है।

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UP News : उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई गहरी चिंता, पढ़ाई को लेकर कही बड़ी बात

The Chopal : उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की स्थिति पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। बच्चे ऐसे बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत पुराना है। इस तरह की इमारतों में उनका जीवन हमेशा खतरा में रहता है। स्कूलों का बुरा हाल नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए, इस मामले में मुख्य सचिव उत्तर दें।

कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत और नियमित रखरखाव की लागू नीति के बारे में मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को कैसे हल करेगी। चंद्रकला की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

कोर्ट ने बीएसए से जानकारी मांगी

याची ने कहा कि जिला शाहजहांपुर के पुवायां तहसील, ब्लॉक जसवंतपुर और ग्राम पंचायत झरसा में स्थित प्राथमिक स्कूल की स्थिति वर्षों से खराब है। जब बच्चे एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी हालत भी बदतर है। कोर्ट ने मामले की पिछली तिथियों पर सुनवाई करते हुए बीएसए से विवरण मांगा था। BSSA ने कहा कि वे प्रदेश सरकार से नए भवनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए धन की मांग करते हैं। स्वीकृति मिलने पर काम शुरू होगा।

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