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Ancestral Property: दादा, पिता और भाई ना दे संपति में हिस्सेदारी, तो इस कानून के जरिए लें हक

Ancestral Property : पैतृक संपत्ति का अर्थ है वह संपत्ति जो परिवार में चार पीढ़ियों तक पुरुषों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार के रूप में हस्तांतरित होती है। पैतृक संपत्ति में परिवार के सभी पुरुष सदस्यों का जन्म से ही अधिकार होता है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी इस संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है।

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Ancestral Property: दादा, पिता और भाई ना दे संपति में हिस्सेदारी, तो इस कानून के जरिए लें हक

The Chopal : भारत की परिवार संस्कृति संयुक्त है। बड़े-बड़े परिवार यहां कई पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं। लेकिन अब वक्त धीरे-धीरे बदल रहा है। छोटे अकेले परिवार बड़े संयुक्त परिवार की जगह लेते हैं। अब आपके पास छोटी सिंगल फैमिली ही नजर आती है. पैतृक संपत्ति का अर्थ है चार पीढ़ियों तक पुरुषों की संपत्ति। जन्म के समय ही पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिलता है। लेकिन ऐसे में पिता और भाई उसे देने से मना करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करें.

ऐसे में संपत्ति पर अक्सर बहस होती है। हर तीसरे परिवार में संपत्ति पर विवाद होता है। जब मामला कानून के हस्तक्षेप के बिना हल हो जाता है, तो कभी-कभी मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। सत्ता पर नियंत्रण की इच्छा से बहुत से लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अपने पिता-पुत्र के रिश्ते को भी खराब कर देते हैं। वहीं कई उत्तराधिकारी अपने कानूनी अधिकार से वंचित रह जाते हैं। लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा देखा गया है। आज भी कई लड़कियां अपने हक से वंचित रह जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को उनके दादा, पिता या भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देते तो वह क्या कर सकता है।

पैतृक संपत्ति पर कितना हक

पहले, यदि आपके पिता, भाई या दादा पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हैं तो आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। जन्म के साथ पैतृक संपत्ति में हिस्से का अधिकार मिलता है। यदि पैतृक संपत्ति बांटी जाती है या बेची जाती है, तो बेटियों को भी उसमें बराबर अधिकार मिलते हैं। हिंदू कानून में संपत्ति दो तरह की होती है: पैतृक संपत्ति और स्वयं कमाई हुई संपत्ति। पैतृक संपत्ति आपके पूर्वजों से चार पीढ़ियों तक रहती है। आम शब्दों में, पैतृक संपत्ति वह संपत्ति या जमीन है जो आपके पूर्वजों ने छोड़ दी है।

अगर भाग नहीं मिलता तो क्या करें?

यदि आपके पिता, भाई या दादा पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दें तो आप अपने अधिकारों के लिए कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। आप संपत्ति का दावा सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आप मामले की सुनवाई के दौरान संपत्ति को बेचने से बचाने के लिए कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। मामले में, आपको उस खरीदार को केस में पार्टी के तौर पर जोड़कर अपने हिस्से का दावा ठोकना होगा अगर आपकी सहमति के बिना संपत्ति बेच दी गई है।

पैतृक संपत्ति पर बेटियों का हक

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 के अनुसार, बेटों और बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार हैं। आपको बता दें कि कानून में संशोधन से पहले केवल परिवार के पुरूषों को उत्तराधिकारी का दर्जा मिलता था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान 6 को आज से लगभग 17 साल पहले संशोधित किया गया था, जिसमें बेटियों को भी उत्तराधिकारी का दर्जा दिया गया था।
 

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