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भजनलाल कैबिनेट में अहम फैसले को दी मंजूरी, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

Rajasthan News : राजस्थान की भजन लाल सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चला रखी है। अब प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ी अपडेट दी है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी खास निर्णय लिया गया है. 

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भजनलाल कैबिनेट में अहम फैसले को दी मंजूरी, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

Rajasthan Government Big Update : राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्रदेश की महिलाओं की मौज कर दी है. बदलना सरकार के इस फैसले के बाद महिलाओं की बल्ले बल्ले होने वाली है. प्रदेश की महिलाओं के लिए नौकरियों का पिटारा सरकार की तरफ से खोल दिया गया है. राजस्थान की भजन लाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए पुलिस भर्ती में 33 फ़ीसदी आरक्षण देने का बढ़ाने लिया है.

कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी

राजस्थान में पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधित भजनलाल सरकार ने यह फैसला लिया है. राजस्थान में महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिले और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. राजस्थान में पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में संशोधन कर दिया गया है. सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना की घोषणा पहले ही कर दी गई थी. इस योजना को अब कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है. 

महिलाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण निर्णय 

राजस्थान की महिलाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण निर्णय है. भजनलाल सरकार के इस फैसले के पास राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होने वाला है. राजस्थान पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलने वाला है. पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 मैं संशोधन किए जाने के बाद राजस्थान की महिलाओं को पुलिस भारतीयों में 33% आरक्षण दिया जाएगा.

लिए कई अन्य अहम फैसले 

कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल और डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने प्रेस वार्ता में निर्णयों की जानकारी दी है। प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैठक में महिलाओं और दिव्यागों के लिए निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। बैठक में वृद्धों और दिव्यांगों के लिए महिला सशक्तिकरण का निर्णय लिया गया, मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया। जोगाराम पटेल ने कहा कि एक विशेष योग्य सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके करीबी रिश्तेदार भी आश्रितों में शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता-पिता, भाई-बहन में से कोई भी पेंशन पा सकता है।