Jameen ka Record : अब इस तरह से निकलेगा पुरानी से पुरानी जमीन का रिकॉर्ड, बस इस आसान तरीके को अपनाएं
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The Chopal (Jamin Record) : अब सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन हैं, हालांकि पहले यह काम बहुत कठिन था और ऑफिस घूमना पड़ता था। अगर आप 10 से 20 साल पुराने रिकॉर्ड पाना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऑनलाइन जा सकते हैं. 50 से 100 साल पुराने रिकॉर्ड तुरंत आपके हाथ में होंगे।
लोगों को पहले जमीन की जानकारी पाने के लिए राजस्व विभाग का दौरा करना पड़ा। मित्रों के बिना काम करना बहुत मुश्किल था। आज ऐसा नहीं है। पुराने जमीन रिकॉर्ड को बिना किसी पहचान के आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे में हमें जमीन के पच्चीस वर्ष पुराने रिकॉर्ड की ही आवश्यकता होती है, लेकिन कभी-कभी सौ वर्ष पुराने रिकॉर्ड की भी आवश्यकता होती है। पुराने जमीन रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं तो चिंतित नहीं होना चाहिए। हम आपको इसका तरीका बता रहे हैं..।
जमीन रिकॉर्ड को कैसे देखें
राजस्व विभाग लगभग सभी राज्यों में पुराने भूमि रिकॉर्ड को देखने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट शुरू किया गया है। साथ ही, आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाकर सौ वर्ष पुराने भूलेख देख सकते हैं।
भूमि का सबसे पुराना रिकॉर्ड सिर्फ नाम, खसरा नंबर, खाता नंबर और जमाबंदी नंबर से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया-
– मान लीजिए आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको बिहार राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://bhmijanbari.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- फिर आप बिहार स्वराज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचेंगे। यहां, रजिस्टर्ड दस्तावेज़ देखें का विकल्प चुनें।
– क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।
– जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. इसमें आपको नीचे क्लिक करें इसके लिए देखें विस्तृत जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपकी स्क्रीन पर जमीन से जुड़े सभी आवश्यक रिकॉर्ड और जानकारी दिखाई देंगे। विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करें यदि आप अधिक विवरण देखना चाहते हैं।
अगर आप ऑफलाइन रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं।
पुराने जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो राजस्व विभाग के कार्यालय में जाना होगा। फिर आपको भूमि रिकॉर्ड देखने के लिए स्वराज विभाग के संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र लेना होगा।
अब आपको इसमें पूछा गया सभी आवश्यक विवरण भरना होगा और निर्धारित शुल्क संबंधित अधिकारी को देना होगा। बाद में आपको स्वराज विभाग के अधिकारी ने जमीन के पुराने दस्तावेजों की एक प्रति दी।
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