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UP सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ इतने पैसों में परिजनों के नाम करा सकेंगे संपत्ति

UP News : उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने सिर्फ 5,000 रुपये के पंजीकरण शुल्क पर शव हस्तांतरण की योजना को मंजूरी दी है। विधानसभा भी इस योजना को मंजूर कर चुकी है। रक्त संबंधों में संपत्ति को पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही हस्तांतरित करना आसान होगा।

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UP सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ इतने पैसों में परिजनों के नाम करा सकेंगे संपत्ति

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश सरकार ने महज 5,000 रुपये के स्टाम्प पर संपत्ति का बैनामा करवाया जा सकता है। भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत से पारित हो गया। इस विधेयक ने पांच हजार रुपये का स्टांप शुल्क देकर रक्त संबंधों में संपत्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति दी है। रक्त संबंधों में संपत्ति को पांच हजार रुपये के स्टांप पर ही हस्तांतरित करना आसान होगा।

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विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन (Indian Statute) विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बहुमत से पारित करने की घोषणा की। वास्तव में, अटॉर्नी की जमीन खरीदकर ऊर्जा बनाई जा रही है। राजस्व इससे नुकसान हो रहा है। "पावर ऑफ अटॉर्नी" (करोड़ों रुपये की जमीन को मामूली लागत पर बनाकर बेचने का कारोबार) धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब रक्त संबंधों से बाहर के लोगों को सर्किल दर का सात प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।

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इसके अलावा, विधानसभा ने 2024 का "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर" विधेयक पेश किया. इस कानून के लागू होने के बाद, राज्य में बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना होगा। ‘उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024, राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में प्रस्तुत किया।