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ONLINE गेम खेलने वालों के लिए आयकर विभाग की तरफ से बड़ा तोहफा, जाने लेटेस्ट अपडेट

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ONLINE गेम खेलने वालों के लिए आयकर विभाग की तरफ से बड़ा तोहफा

THE CHOPAL- टैक्स विभाग ने सोमवार को यह कहा कि ऑनलाइन गेम में शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से कम रहने पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को स्रोत पर कर कटौती की जरूरत नहीं होगी। टैक्स विभाग के शीर्ष संगठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम के नियम 133 के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस से संबंधित प्रक्रिया एवं तरीके को निर्धारित किया है. इसके अनुसार, एक ऑनलाइन गेम में जीती गई शुद्ध राशि की गणना कुल जमाओं को घटाने के बाद की जाएगी. Dream11 व My11Circle ऑनलाइन गेमिंग का उदाहरण हैं.

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इसके अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग मंचों को शुद्ध विजेता राशि 100 रुपये से ज्यादा होने पर ही TDS काटने की जरूरत भी होगी. इसके पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194बीए शामिल की गई थी जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था. गौरतलब है कि शुद्ध विजेता राशि में रेफरल, बोनस और इन्सेंटिव को भी गिना जाएगा.

क्या होगी शुद्ध रूप से जीती राशि-

प्लेयर ने जितने रुपये का दाव गेम में लगाया होगा उसे घटाने के बाद जो जीत की राशि बचेगी इसे शुद्ध विजेता राशि माना जाएगा. अगर व्यक्ति ने गेम में 150 रुपये लगाए हैं और उसने 200 रुपये जीत लिए हैं तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा. क्योंकि इस समीकरण में उसके द्वारा जीती गई शुद्ध राशि 50 रुपये ही होगी. अगर वह 350 रुपये जीतता है तब गेमिंग प्लेटफॉर्म को उसे विनिंग अमाउंट देने से पहले टीडीएस काटना होगा. अगर एक ही शख्स के अलग-अलग अकाउंट है तो टैक्स कैलकुलेट करते समय उन सभी अकाउंट्स में जमा राशि के जोड़ को गिना जाएगा.

कूपन, कॉइन जमा करने पर क्या होगा-

सीबीडीटी के सर्कुलर में इसे लेकर भी तस्वीर साफ की गई है. सर्कुलर के अनुसार, अगर रुपयों की जगह कॉइन, कूपन, वाउचर या काउंटर्स आदि जमा किये जाते हैं तो उनकी रुपये में जितनी कीमत होगी उसे कर योग्य माना जाएगा. सीबीडीटी ने गेमिंग कंपनियों को निर्देश देते हुए कहा है कि 7 जून तक कंपनियां अप्रैल और मई का टैक्स अमाउंट जमा कर दें. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें जुर्माना भुगतान होगा.