The Chopal

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब किस्तों में भर सकेंगे बिजली बिल

UP News:दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 8 नवंबर से राज्य में एक अल्पकालीन समाधान कार्यक्रम लागू होने जा रहा है। जो बकाया सरचार्ज को कम करेगा।
 
   Follow Us On   follow Us on
Big relief to electricity consumers in Uttar Pradesh, now electricity bills can be paid in installments

OTS Scheme In Uttar Pradesh: Uttar Pradesh में दिवाली पर बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 8 नवंबर से बिजली बिल भुगतान के लिए एक मुश्त समाधान योजना (OTS) लागू होगी। इस योजना के तहत बकाया चुकाने पर सरचार्ज से छूट मिलेगी। साथ ही आप बिल को किश्तों में भुगतान कर सकेंगे। अब बिजली उपभोक्ता सरकारी ओटीएस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। 

ये पढ़ें - UP Update : मेट्रो और एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे यूपी के यह 8 जिले, ट्रांसपोर्टेशन का बनेगा बड़ा नेटवर्क

100 फीसदी तक सरचार्ज में मिलेगी छूट

योजना का पहला चरण उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक चलेगा. 30 नवंबर तक पंजीकृत किसानों और एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज राशि में छूट मिलेगी। साथ ही, एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू ग्राहक सरचार्ज में 90 प्रतिशत की छूट पा सकेंगे। व्यापारिक, निजी संस्थान और औद्योगिक उपभोक्ता भी 50 से 80 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे।

OTS योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

UTS, यानी एक मुश्त समाधान योजना, पहले और दूसरे चरण में एक किलोवाट तक भार वाले ग्राहकों को पूरे बिल पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह, पहले चरण में सरचार्ज में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी और दूसरे चरण में 13 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

ये पढे - उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों के बीच के हाईवे का होगा चौड़ीकरण, फोरलेन में बदलने के लिए 1470 करोड़ रुपये मंजूर

यह भी कहा गया कि एक किलोवॉट से अधिक भार वाले ग्राहक दो विकल्पों से चुन सकते हैं। तीस नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर पहले विकल्प में सरचार्ज (पेनाल्टी) में 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी; तीन किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी; और छह किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 से 15 दिसंबर तक पूरा भुगतान करने पर 80 प्रतिशत, तीन किस्तों में 70 प्रतिशत और छह किस्तों में 60 प्रतिशत छूट मिलेगी, दूसरे विकल्प के तहत। 16 दिसंबर के बाद पूरा भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी; तीन किस्तों में 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी; और छह किस्तों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जताया ऐतराज

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को बिजली चोरी से हुए राजस्व के नुकसान का भुगतान नहीं करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली चोरी से लगभग 5,200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है, जिसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। वर्मा ने ओटीएस योजना के तहत बिजली चोरी के राजस्व निधारण में छूट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह कानून के खिलाफ है। ऐसा करने से बिजली चोरी भी बढ़ेगी।

यह योजना भी उपभोक्ताओं को पहली बार बिजली चोरी के मामलों में बड़ी राहत देगी। इन प्रकरणों में, उपभोक्ता को बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण की राशि का 65 प्रतिशत तक जमा करने से छूट मिलेगी अगर वे 30 नवंबर तक एकमुश्त 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि जमा करें। 31 दिसंबर तक किस्त में जमा करने पर भी 45% की छूट मिल सकेगी।