UP में अब प्रोपर्टी ट्रांसफर को लेकर बड़ा अपडेट, योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP Property Transfer: उत्तर-प्रदेश में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं। आपको बता दे की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर (UP Property Transfer) के मामले में लोगों को बड़ा तोहफा दिया हैं। अगर आप अपने किसी भी रिश्तेदार को संपत्ति देते हैं, तो आपको बहुत पैसा नहीं देना होगा। सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को सिर्फ पांच हजार रुपये कर दिया है।
The Chopal : इस मामले में विधानसभा ने भी नियम पारित किया है। 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भारतीय स्टेम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक बहुमत से पारित किया था। यह विधेयक सिर्फ 5000 रुपये में संपत्ति को ब्लड रिलेशन में दे सकता है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित करने का अनुरोध किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे बहुमत से पारित करने की घोषणा की।
पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सरकार को लग रहा था चूना-
दरअसल, जमीन खरीद-फरोख्त में अटॉर्नी की शक्ति का उपयोग किया जाता था। इससे सरकार को लगता था कि वह राजस्व के मामले में बहुत कमजोर है। "पावर ऑफ अटॉर्नी" बनाकर करोड़ों रुपये की जमीन बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब सरकार ने ब्लड रिलेशन वालों को संपत्ति देने की अनुमति दी है। साथ ही, ब्लड रिलेशन से बाहर वालों को सर्किल रेट का 7% स्टांप शुल्क देना होगा। इससे पहले, ब्लड रिलेशन के लिए संपत्ति टांसफर करने पर सरकार ने कुछ समय के लिए अनुमति दी थी। जिसमें संपत्ति को 5000 रुपये में ट्रांसफर किया जा सकता था।
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक-
2024 के उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक भी विधानसभा में पेश किया गया। राज्य अब बहुमंजिला इमारतों में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ध्यान दें कि राज्य सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में 2024 का "उच्च प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर" विधेयक प्रस्तुत किया था।
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