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Bihar Agriculture : निजी नलकूप लगाने के लिए बिहार सरकार देगी 80% सब्सिडी, पढ़िए पूरा प्रोसेस

बिहार के छोटे किसान अब सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार ने इन किसानों की मदद करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत उन्हें निजी नलकूप लगाने में सहायता प्रदान की जाएगी।

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निजी नलकूप लगाने के लिए बिहार सरकार देगी 80% सब्सिडी, पढ़िए पूरा प्रोसेस 

Bihar News : बिहार के छोटे किसान अब सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार ने इन किसानों की मदद करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत उन्हें निजी नलकूप लगाने में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, छोटे किसानों को उनके निजी नलकूप लगाने के लिए 80 फीसदी तक आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत, सामान्य वर्ग के किसानों को 50 फीसदी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी, और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 80 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही, इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 70 मीटर तक के 4-6 इंच व्यास वाले नलकूप हैं।

इस पहले चरण में, 30,000 किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। एक किसान को एक ही बोरिंग व मोटर पंप के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

योजना 

योजना के अंतर्गत, बिहार के छोटे किसानों को सिंचाई से जुड़ी मुद्दों में निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर मदद प्रदान की जाएगी:

अनुदान का अनुसार विभाजन: योजना के अनुसार, सामान्य वर्ग के किसानों को 50 फीसदी अनुदान, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70 फीसदी अनुदान, और अनुसूचित जाति-जनजाति के किसानों को 80 फीसदी तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अनुदान के लिए पात्रता: योजना के अंतर्गत असिंचित क्षेत्रों के छोटे किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कम से कम 70 मीटर तक के 4-6 इंच व्यास वाले नलकूप लगाना चाहते हैं।

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आवेदन प्रक्रिया: किसानों को लघु जल संसाधन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ही उन्हें बोर स्थल का चयन और निर्माण सामग्री की खरीद करने का अधिकार भी होगा।

मानक तय किया गया है: छोटे किसानों के चयन के लिए मानक तय किया गया है, जिसमें उन किसानों को शामिल किया गया है जिनके पास 0.40 एकड़ कृषि भूखंड हो और उनके पास 70 मीटर तक के 4-6 इंच व्यास वाले नलकूप हों।

इस योजना के माध्यम से, बिहार के छोटे किसान सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उन्हें निजी नलकूप लगाने में सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना किसानों को उनके सिंचाई से जुड़े मामलों में समर्थन प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का मुख्य उद्देश्य रखती है।

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