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Bihar Property: बिहार में प्लॉट खरीदने से पहले लिख लें ये काम की बातें, बचेंगे लाखों रुपए

Bihar Land News : दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाने का सपना हर कोई देखता हैं। अपनी जिंदगी की कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों से लोग अपना घर बनवाते है या खरीदते है। मेहनत की पूरी कमाई लगाने के बाद अगर आप किसी दलाल या बिल्डर के चक्कर में फंस जाते हैं, आपको बड़ी मुसीबत हो सकती है। 

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Bihar Property: बिहार में प्लॉट खरीदने से पहले लिख लें ये काम की बातें, बचेंगे लाखों रुपए

Bihar Flat News : हर किसी की चाहत होती है की रहने के लिए उनके पास अपना आशियाना होना चाहिए। लोग अपने आशियाने के लिए दिन रात मेहनत एक करके पैसा कमाते हैं। पूरी मेहनत से कमाया हुआ पैसा बिल्डर और दलाल के चक्कर में फस जाने से बात भी हो जाता है। बिहार में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जरूरी बातें सांझा की गई है। कई बार लोग बिल्डर और दलालों के चक्कर में धोखा खाकर अपने लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं।

धोखाधड़ी ने बचने के लिए जागरूक होना अति जरूरी 

पटना जिला प्रशासन ने जागरूक करने के लिए आवश्यक जानकारी दी है। बता दे की https://rera.bihar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई अपना घर चाहता है और इसके लिए अपनी पूरी कमाई लगा देता है। यही कारण है कि लोग अक्सर दलालों या बिल्डरों के जाल में फंस जाते हैं जब वे फ्लैट या प्लॉट खरीदते हैं। पटना जिला प्रशासन ने रविवार, 8 सितंबर को फ्लैट या प्लॉट खरीदने वालों के लिए 15 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, लोग अक्सर धोखा खाते हैं और लाखों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। सही जानकारी रखने से लाखों रुपये बच सकते हैं। पटना जिला प्रशासन की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया, "रेरा, बिहार की ओर से घर एवं प्लॉट खरीदारों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है. जिला प्रशासन पटना आपसे अनुरोध करता है कि किसी भी भू-संपदा परियोजना में प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले इन सूचनाओं की जांच करने का प्रयास करें।

पटना जिला प्रशासन की 15 महत्वपूर्ण बातें

परियोजना का रेरा पंजीकरण: परियोजना रेरा बिहार के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
रेरा पंजीकरण संख्या: यह संख्या "BRERAP" से शुरू होनी चाहिए।
बुकिंग राशि: प्रमोटर कुल मूल्य का अधिकतम 10% तक ही बुकिंग राशि मांग सकता है।
सेल एग्रीमेंट: बुकिंग राशि लेने के बाद निबंधित सेल एग्रीमेंट आवश्यक है।
सेल एग्रीमेंट का प्रारूप: बिहार भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली 2017 के अनुसार होना चाहिए।
आवंटन पत्र: प्रमोटर को आपको आवंटन पत्र देना आवश्यक है।
पार्किंग का विवरण: आवंटन पत्र में पार्किंग या गैराज का वर्णन होना चाहिए।
अलॉटीज़ एसोसिएशन: आधे से अधिक फ्लैट बुक होने पर प्रमोटर अलॉटीज़ एसोसिएशन बनाएगा।
परियोजना की सूचना पट्टिका: प्रमोटर को परियोजना स्थल पर सूचना पट्टिका लगानी होगी।
QR कोड: सूचना पट्टिका पर QR कोड होना चाहिए, जिसे स्कैन करने पर परियोजना की पूरी जानकारी मिले।
दरी क्षेत्र (Carpet Area): प्रमोटर को फ्लैट का दरी क्षेत्र बताना आवश्यक है।
निबंधन में दरी क्षेत्र: फ्लैट के निबंधन दस्तावेज़ में दरी क्षेत्र का उल्लेख किया जाएगा।
बालकनी क्षेत्र: बालकनी का क्षेत्र फ्लैट के क्षेत्रफल में शामिल नहीं होगा।
परियोजना विवरणिका: प्रमोटर को परियोजना की विवरणिका देनी होगी, जिसमें सुविधाएं और पूरा होने का समय हो।
अन्य सुविधाएं: विवरणिका में परियोजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण होने चाहिए।

जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ

बिहार में एक तरफ बीते 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है तो इस बीच लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से ही पटना जिला प्रशासन की ओर से रेरा की उक्त जानकारी दी गई है। रेरा की वेबसाइट https://rera.bihar.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी rera@bihar.gov.in पर मेल लिख सकते हैं। गौरतलब है कि रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना ही सैकड़ों एजेंट ने जमीन खरीद ली है। ऐसे में लोगों को बाद में परेशानी होती है।