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1 इंच भी फर्क आने पर तोड़ना पड़ता है निर्माण, हाईवे किनारे घर बनाने से पहले नाप लें दूरी

House Construction Rule : हाईवे के किनारे जमीन खरीदकर लोग घर बनाते हैं। हाईवे की जगह में आने वाले घरों को अवैध निर्माण घोषित करके तोड़ दिया जा सकता है। यही कारण है कि घर बनाने से पहले हमेशा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना बहुत जरुरी होता है। इनमें नगर पालिका से मंजूरी लेना बहुत जरुरी है। इसलिए हाईवे से कितनी दूरी पर मकान या दुकान बनाने चाहिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है।
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1 इंच भी फर्क आने पर तोड़ना पड़ता है निर्माण, हाईवे किनारे घर बनाने से पहले नाप लें दूरी

Property Knowledge : आज के समय में लोग सड़क के किनारे महंगे प्लॉट खरीदकर घर बनाते हैं, मगर ऐसा करने पर लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जिसका असर खासकर सड़क पर घर बनाने से हो सकता है। हाईवे के किनारे जमीन खरीदकर लोग घर बनाते हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी करके बाद में पछताना पड़ता हैं। क्योंकि हाईवे की जगह में आने वाले घरों को अवैध निर्माण घोषित करके तोड़ दिया जा सकता है। यही कारण है कि घर बनाने से पहले हमेशा सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना बहुत जरुरी होता है। इनमें नगर पालिका से मंजूरी लेना बहुत जरुरी है।

सड़क के किनारे महंगे प्लॉट लेकर लोग घर बनाते हैं लेकिन कभी-कभी एक छोटी-सी गलती उन पर भारी पड़ जाती है. खासकर, अगर मकान हाइवे पर बनाया हो. अक्सर लोग हाईवे के किनारे जमीन लेकर मकान बना लेते हैं लेकिन नियमों की अनदेखी या जानकारी नहीं होने पर बाद में बहुत पछताते हैं. क्योंकि, कुछ परिस्थितियों में अगर आपका घर हाईवे की जद में आता है तो अवैध निर्माण घोषित करके तोड़ तक दिया जाता है. इसलिए घर बनाने से पहले हमेशा सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए. इनमें नगर पालिका से संबंधित मंजूरी भी शामिल है.

हाइवे पर घर बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि व्यक्ति घर के साथ-साथ अपनी दुकान भी निकाल सकता है, जिससे वह पैसे कमाने में भी सक्षम हो जाता है। इसलिए लोग हाइवे के किनारे महंगी जमीन खरीदकर घर बनाते हैं। लेकिन, कोई भी निर्माण कार्य हाईवे से बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो संबंधित प्राधिकरण इसे रोक सकता है या उसे तोड़ सकता है। इसलिए हाईवे से कितनी दूरी पर मकान या दुकान बनाने चाहिए इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है।

हाईवे किनारे घर बनाने के नियम

1964 भूमि नियंत्रण नियम के मुताबिक, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी से पहले किसी भी प्रकार का भवन नहीं बनाया जाना चाहिए, चाहे वह खुली या कृषि योग्य जमीन हो। वहीं शहर में यह दूरी 60 फीट है। हालाँकि, दूरी के नियम हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं।

हाईवे की केंद्रीय लाइन, यानी बीचोंबीच से 40 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण अवैध है। इसलिए इसे प्रशान कभी भी तोड़ सकता हैं। 40 से 75 मीटर के दायरे में घर या दुकान बनाने से पहले NHAI से अनुमति लेनी होगी।

1964 के उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट के मुताबिक, राजमार्गों को सेंट्रल लाइन से 75 फीट राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग से, 60 फीट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से और 50 फीट आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से दूर होना चाहिए। इतनी दूरी छोड़ने के बाद ही कोई निर्माण किया जा सकता है। रोड के आसपास घर बनाने से पहले संबंधित विभाग या प्राधिकरण से अनुमति लेनी बहुत जरूरी है।

हाईवे से दूरी बनाए रखना, बेहद जरूरी

राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी भी सड़क के किनारे घर बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि यहां वाहनों की लगातार आवाजाही से काफी अधिक वायु प्रदूषण होता है। अगर किसी रिहाइशी इलाके में घर बनाया जाए तो सबसे बढ़िया है। ध्वनि प्रदूषण भी सुरक्षा और गोपनीयता का खतरा बना रहता है।