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Construction Rules : हाईवे से कितनी दूर बनेगा घर, मकान बनाने से पहले जान लें नियम, नहीं तो बाद में चलेगा पीला पंजा

Highway home Construction rules : देश के कई शहरों और क्षेत्रों से कई हाईवे व राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं।  यहां से गुजरते समय आप इनके किनारे बने हुए घर भी देखेंगे।  इन घरों को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं।  इन नियमों के अनुसार, हाईवे (Construction rules near highways) से एक निश्चित दूरी पर ही घर होना चाहिए।  यदि कोई घर कानून के खिलाफ है, तो उस पर तुरंत बुलडोजर चल सकता है, जिससे आपकी सारी कमाई डूब जाएगी।

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Construction Rules : हाईवे से कितनी दूर बनेगा घर, मकान बनाने से पहले जान लें नियम, नहीं तो बाद में चलेगा पीला पंजा 

The Chopal, Highway home Construction rules : घर बनाने और खरीदने में जीवन की बहुत सी धन खर्च होती है।  इसलिए, कहीं भी घर बनाने के लिए बहुत सोच समझकर करना चाहिए।  नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब घर हाईवे या नेशनल हाईवे के किनारे बनाया जा रहा है  (Construction Near highway)।

 यदि आप इनकी अनदेखी करते हैं तो घर बनाने में लगी आपकी पूरी लागत बर्बाद हो जाएगी।  निर्माण नियम NHAI के अनुसार, अगर कोई घर, घर या इमारत एक निश्चित दूरी के तहत है तो यह ठीक (Construction rules NHAI) है; अगर यह तय की गई दूरी के दायरे में आता है तो बुलडोजर चलना तय है।  

 सारी कमाई बह जाएगी—

 नियमों में हाईवे से घर बनाकर रहने का भी समावेश है।  यदि घर बनाने के नियमों को नहीं जानते तो एक दिन पूरी कमाई बह सकती है।  घर बनाने में लगी पूंजी पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी।  बुलडोजर चलने से भी आप इसे रोक नहीं पाएंगे।  हाईवे के नजदीक संपत्ति की कीमतें आम तौर पर अधिक होती हैं (Construction Rules for Highways)।  नियमों को नहीं जानने पर संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।  इसलिए घर बनाने से पहले सभी कानूनी नियमों को जानना चाहिए।

 इसलिए दिक्क्तें बढ़ती हैं—

 यदि हाईवे पर कोई निर्माण किया गया है, तो निर्माण को उस क्षेत्र से संबंधित अथॉरिटी जेसीबी या बुलडोजर से तोड़ देगी।  आपको इसके बदले परेशानी ही मिलेगी।  किसी की जमीन से हाईवे निकलता है तो उसे हाईवे से सटाकर निर्माण न करें।  इसके लिए एक दूरी निर्धारित की गई है, जो आपके घर के अनुरूप होना चाहिए। 

 इसलिए घर को सड़क से दूर रहना चाहिए

 नियमों के खिलाफ हाईवे के किनारे घर बनाना है।  इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, और वाहनों से निकलता धुंआ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।  ध्वनि प्रदूषण, गोपनीयता और सुरक्षा के कारण भी हाईवे से सटाकर घर नहीं बनाना चाहिए।  यही कारण है कि हाईवे किनारे निर्माण के नियमों को जानना महत्वपूर्ण है।

 हाईवे से इतने मीटर दूर घर बनाएं:

 1964 भूमि नियंत्रण नियम में सड़क से निश्चित दूरी पर घर बनाने के नियम बताए गए हैं।  राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग की मध्यरेखा से 75 फीट की दूरी पर ही घर बनाना चाहिए, चाहे वह कृषि भूमि हो या किसी अन्य प्रकार की जमीन हो।  यानी हर दिशा से 75 मीटर हाईवे से घर की दूरी होनी चाहिए।  लोगों के हित में ही हाईवे किनारे घर बनाने के नियम हैं।  यदि जमीन शहर में है तो यह दूरी 60 फीट होनी चाहिए।

 अवैध होने के कारण किसी भी हाईवे या नेशनल हाईवे (NHAI) की मध्य रेखा से 40 मीटर के दायरे में बना हुआ घर कभी भी तोड़ा जा सकता है।  संबंधित अथॉरिटी से अनुमति लेनी चाहिए अगर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हाईवे से 40 से 75 मीटर के क्षेत्र में कुछ बनाना है।  इसके बाद आप कुछ थकान से बच सकते हैं।