चेक बाउंस होना पड़ा भारी, कोर्ट ने दोषी को 3 महीने की सजा के साथ लगाया जुर्माना
चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को भी अर्थदंड लगाया है।
The Chopal, Cheque Bounce : उधम सिंह नगर के खटीमा न्यायालय के जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने और जेल में रहना होगा।
चेक बाउंस मामले के दोषी को अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने तीन माह का सश्रम कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। साथ ही, जुर्माना अदा न करने पर एक महीने और जेल में रहना होगा। झनकट निवासी भगवंत सिंह ने न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से कहा कि वह झनकट में खालसा आयरन स्टोर नामक एक फर्म चलाता है, जहां से 17 मार्च 2021 को सितारगंज पंडरी निवासी इम्त्यिाज अहमद ने एक लाख 60 हजार रुपये का सीमेंट खरीदा था।
उसने इसके बदले में बैंक से एक लाख छत्तीस हजार रुपये का चेक प्राप्त किया। जब उन्होंने चेक अपने खाते में डाला, बैंक ने अगले दिन चेक को वापस करते हुए कहा कि उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। 25 मार्च 2021 को इम्त्यिाज को भी नोटिस भेजा गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट भट्ट ने इम्त्यिाज को दोषी ठहराया। उसे दो लाख रुपये का जुर्माना और तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
वह भगवंत सिंह को जुर्माने का एक लाख 10 हजार रुपये देगा। साथ ही 10 हजार रुपये सरकारी खाते में डाल देगा। Imtiaz को जुर्माना नहीं देने पर एक महीने का कारावास मिलेगा। भगवंत सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामबचन ने इस मामले में पैरवी की।