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Delhi police: अगर अब इस कागज के बिना की ड्राइविंग, तो लगेगा भारी जुर्माना, पुलिस हुई सख्त

puc certificate:आपको बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले चार दिनों में 4,700 से अधिक चालान प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले चालकों को जारी किए हैं। यह सिर्फ एक डॉक्युमेंट की कमी है, आइए जानते हैं...
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Delhi police: Now if you drive without this paper, you will face heavy fine, police becomes strict

Delhi traffic police: रविवार को दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण IV, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू हो गया। शहर की वायु गुणवत्ता अब 'गंभीर प्लस' श्रेणी में है। योजना का चौथा चरण, यानी प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की शहर में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

GRAP काम चार चरणों में विभाजित करता है: स्टेज I में AQI होता है 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज II में AQI होता है 'बहुत खराब' (AQI 301-400), स्टेज III में AQI होता है 'गंभीर' (AQI 401-450), और स्टेज IV में AQI होता है 'गंभीर प्लस' (AQI>450)। राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले ट्रकों और पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का चालान लगाया जाता है।

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पुलिस ने बताया कि बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिकों को 4,785 चालान, 4,207 नोटिस और 1,496 वाहनों को हटा दिया गया था। पिछले चार दिनों में बीएस3 पेट्रोल वाहनों के 814 और बीएस4 डीजल वाहनों के 3,656 चालान दर्ज किए गए। कुल मिलाकर, यातायात की दिशा से उलट वाहन चलाने पर 495 चालान दर्ज किए गए। विपरीत, 3,038 चालान गैर एंट्री उल्लंघन के लिए जारी किए गए थे। 12: बिना ढके निर्माण और विध्वंस कचरे को ले जाने वाले वाहनों को चालान दिए गए।

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आंकड़ों में कहा गया है कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों पर सोमवार को 1,163 चालान जारी किए गए। जबकि तीन पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने कहा कि बाधा उत्पन्न करने वाली या अनुचित पार्किंग के लिए कुल 973 चालान जारी किए गए, 767 नोटिस जारी किए गए और 314 वाहनों को यातायात क्रेन द्वारा खींच लिया गया। यातायात के प्रवाह और नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ ड्राइविंग के लिए 102 और 813 चालान जारी किए गए। यातायात पुलिस ने 1,045 वाहनों की जांच की और 427 को वापस कर दिया। सिर्फ वैध अनुमति वाले जरूरी चीजों को ले जाने वाले वाहनों को अनुमति दी गई। पुलिस ने कहा कि 202 बीएस3 पेट्रोल वाहनों और 1,027 बीएस4 डीजल वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया।