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Rajasthan में भयंकर गर्मी के चलते शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों को छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट

Rajasthan News : राजस्थान में 1 से 8 तक स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में तपती गर्मी के बीच स्कूलों को छुट्टियों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. Rajasthan में आसमान से आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी के कारण शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। धौलपुर में 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी दी गई है।

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Rajasthan में भयंकर गर्मी के चलते शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, स्कूलों को छुट्टियों को लेकर बड़ी अपडेट 

Jaipur News : Rajasthan में आसमान से आग बरस रही है। प्रचंड गर्मी के कारण शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। धौलपुर में 1 से 8 तक की उम्र के विद्यार्थियों को छुट्टी दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर गर्मी के मौसम में स्कूली बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए अवकाश घोषित करने का आदेश दिया है। इसके लिए पत्र शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी किया है।  

यद्यपि, यह छुट्टी सिर्फ स्कूली बच्चों और प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर लागू होगी। शिक्षा निदेशक ने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि स्कूल का प्रशासनिक कार्य अवकाश के दौरान बाधित नहीं होगा. इसके अलावा, अवकाश को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के साथ समन्वय कर घोषित किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि गर्मी पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही है, जिससे मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीटवेव और लू की भविष्यवाणी की है। शिक्षा विभाग ने इसके बाद आदेश जारी किए हैं।  8 मई से 9 मई तक जिले में लू-ताप की संभावना को देखते हुए, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गर्मी से बचाव और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए अवकाश घोषित किया है. मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राजस्थान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा जारी

जिला कलेक्टर ने कहा कि यह छुट्टी केवल विद्यार्थियों के लिए होगी। शेष कर्मचारी उसी तरह काम करेंगे। इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी संस्थाओं के प्रधानों को निर्देशित किया गया है। यदि इस अवधि में कोई संस्था प्रधान विद्यालय चलाता है, तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।