UP में बिजली उपभोक्ताओं की लगी लॉटरी, अब बिजली बिल पर मिलेंगे 500 रुपए, नए नियमों में प्रावधान
UP News : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिल भरने में देरी करता है तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन अब बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अगर बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 महीने तक अगर आपका बिल नहीं आता तो बिजली विभाग हर महीने आपको ₹500 जुर्माना के तौर पर देगा। बता दे कि इस तरह मुआवजे का प्रावधान बिजली विभाग की नई विद्युत संहिता में किया गया है। चलो जाने क्या है पूरा माजरा-
Uttar Pradesh News : बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 महीने तक अगर आपका बिल नहीं आता तो बिजली विभाग हर महीने आपको ₹500 जुर्माना के तौर पर देगा। बिजली कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र तक बिल नहीं दिए जाने पर उनके पास 500 रुपये का मुआवजा मिलेगा। उपभोक्ता परिषद ने यह घोषणा की है कि राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट के बिजली कनेक्शन धारक को एक साल तक बिजली बिल नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन को बिजली कंपनियों में इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद इस तरह की उदासीनता पर विचार करना चाहिए।
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मुआवजा कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या जल्दी हल हो सके और उल्लंघन पर मुआवजा मिल सके। प्रदेश भर में, लखनऊ की तरह, कनेक्शन लेने के बाद बिल नहीं मिलते। बिजली उपभोक्ताओं दफ्तरों में घूमते रहते हैं।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता, 2005 की धारा 7.7.2 (डी) कहती है कि यदि किसी भी विद्युत उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की तारीख से दो बिलिंग चक्र के अंतर्गत पहला बिल निर्गत नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता को विलंब के प्रत्येक चक्र के लिए 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। बिजली कंपनियों को भी ऐसे मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट नियामक आयोग को सौंपनी होगी।
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