UP में छोटे व्यापारियों के लिए हुई सुविधा, बिना नक्शा पास कराए घर में सड़क पर बना सकेंगे दुकान
UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब एक अहम फैसला लिया है जो घर के साथ बनी दुकानों (Residential-cum-Commercial Properties) को लेकर है। यह निर्णय लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर शहरी और कस्बाई इलाकों में इसका फायदा मिलेगा।

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सड़कों पर घर के साथ बनने वाली दुकानों को लेकर अब बड़ी अपडेट जारी की है. योगी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले से लोगों को बड़ी रात मिलने वाली है. अब उत्तर प्रदेश के शहरों में घर के साथ दुकान भी होगी। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन बनाए जा सकेंगे, जबकि 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाए जा सकेंगे।
भूखंडों पर आवासीय भवन बनाए जा सकेंगे
अब उत्तर प्रदेश के शहरों में घर के साथ दुकान भी होगी। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर आवासीय भवन बनाए जा सकेंगे, जबकि 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वाणिज्यिक भवन बनाए जा सकेंगे। अब नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी।उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने आदर्श जोनिंग नियमों 2025 और भवन निर्माण और विकास उपविधियों को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी। 2011 की जनगणना के अनुसार, 10 लाख से अधिक लोगों वाले शहरों में 24 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर इस छूट का प्रावधान होगा।
10 लाख से कम लोगों की आबादी वाले शहरों में 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर यह छूट लागू होगी। 500 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भवनों और 200 वर्ग मीटर से अधिक वाणिज्यिक भवनों के लिए विश्वास आधारित ऑनलाइन अनुमोदन स्वचालित रूप से मिल जाएगा। एकल आवासीय भवन मानचित्र किसी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित 09 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर या प्राधिकरण द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर स्वतः अनुमोदित होगा. मानचित्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र, अभिलेख और समस्त देय शुल्कों का भुगतान किया जाएगा।
नक्शा पास करने से छूट मिलेगी
आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चिकित्सक और अधिवक्ता जैसे सेवा क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने कार्यालय का 25 प्रतिशत तक एफआर का उपयोग किया जा सकता है, साथ ही नर्सरी, क्रैच और होमस्टे संचालन के लिए अपने घर का 25 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है। यदि पर्याप्त पार्किंग है, तो मानचित्र को अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
फ्लोर एरिया रेशिया में चौड़ी सड़कें
फ्लोर एरिया रेशियो अधिकांश श्रेणियों में चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफआर सीमा नहीं है। ग्रीन रेटिंग प्राप्त घरों के लिए अतिरिक्त मुफ्त एफएआर भी मिल सकता है।
घर की ऊंचाई सीमा को कम करना
वर्तमान में भवन की ऊंचाई पर प्रतिबंध नहीं हैं, इसलिए उपयोग किए गए FAR के आधार पर ऊंचाई निर्धारित की जा सकेगी। भूखंड के समग्र उपयोग को सुधारने के लिए, 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए अधिकतम सेटबैक को सभी ओर से 16 मीटर से घटाकर 15 मीटर और शेष तरफ 12 मीटर होगा।
न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर की जमीन पर चिकित्सालय और शापिंग स्टोर बनाए जा सकते हैं।
अब शॉपिंग मॉल और चिकित्सालय न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर की जमीन पर बन सकेंगे। शैक्षिक स्थलों को खेल के मैदान और खुले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, साथ ही संबंधित संस्थानों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए।
ग्रुप घर बनाने के लिए भूखंड क्षेत्रफल कम करना
बहुमूल्य नगरीय भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए, ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड क्षेत्रफल को 2000 वर्ग मीटर से घटाकर 1000 वर्ग मीटर (निर्मित) और 1500 वर्ग मीटर (अनिर्मित) करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. बहु-इकाइयों के लिए भूखंड क्षेत्र की आवश्यकता 150 वर्ग मीटर की होगी।
18 मीटर सड़कें अब शॉपिंग मॉल बन सकती हैं
अधिकांश श्रेणियों में पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई कम की गई है। कृषि भू-उपयोग में 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर उद्योग और हेरिटेज होटल, 9 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा संस्थान और प्राथमिक विद्यालय की अनुमति है, और 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर शॉपिंग मॉल की अनुमति है।
4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर एक अलग पार्किंग ब्लॉक
पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पोडियम पार्किंग और मैकेनाइज्ड ट्रिपल स्टैक पार्किंग की अनुमति दी जाएगी। 4000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर एक अलग पार्किंग ब्लॉक बनाया जाएगा। चिकित्सालयों में एम्बुलेंस पार्किंग के लिए नए नियम बनाए गए हैं, और स्कूलों में पिक-एंड-ड्रॉप ज़ोन और बस पार्किंग के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। 09 मीटर चौड़ी सड़कों पर बिना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान बनाए जा सकते हैं। साथ ही छोटे क्षेत्रों पर चिकित्सालयों की अनुमति है।
यह परिवर्तन हुआ
यह निर्णय मानचित्रों पर आधारित ऑनलाइन अनुमोदन, मानचित्र की अनुमति से छूट, भू-आच्छादन व्यवस्था का विलोपन, ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देने के लिए एफआर में वृद्धि और भवन की ऊंचाई में छूट, सेट बैक, भूखण्ड का आकार, सड़क की चौड़ाई, पार्किंग की उम्मीदें और जोनिंग नियमों का शिथिलीकरण शामिल हैं। साथ ही, इस प्रारूप में चिकित्सालयों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य क्षेत्रों के नियमों को कम करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने की तिथि से 10 वर्ष में भवन की स्ट्रक्चरल आडिट की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा, क्षेत्रीय नियमों को भी सरलीकृत किया गया है।