Free Plot Yojna : घर बनाने के लिए 6 लाख लोन के साथ मिलेगा 100 गज का प्लॉट फ्री, जल्द करें आवेदन
PM Awas Yojana Scheme :सभी को आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। हरियाणा में भी सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्लाट फ्री में दे रही है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
Haryana PM Awas Yojana : सभी को आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है। हरियाणा में भी सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्लाट फ्री में दे रही है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
इस योजना के लिए सिर्फ हरियाणा का निवासी ही आवेदन कर सकता है। हरियाणा के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कच्चे घरों में रहते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वे ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के हकदार हैं। इसके साथ ही आवेदन करने वाले को किसी भी सरकारी योजना में प्लाट नहीं मिला होना चाहिए। आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवार पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तारित रूप
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना को विस्तार देते हुए अब ही अब तहत राज्य के पात्र बीपीएल परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रेशन खोला है। 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
कितने गज का मिलेगा प्लॉट?
राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के आवेदक को 50 और 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
परिवार पहचान-पत्र होना अनिवार्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र जरूर बना होना चाहिए। साथ ही पीपीपी के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवेदन करते वक्त पंजीकरण के लिए एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है..
- हाउसिंग फॉर ऑल की आधिकारिक पोर्टल यानी https://hfa.haryana.gov.in/mmgaye पर जाएं।
- नये पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नये टैब में रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
- मोबाइल नंबर, परिवार पहचान-पत्र आईडी और आधार कार्ड नंबर आदि दर्ज करें।
- अब एक ओटीपी आएगा, उसे निर्धारित स्थान पर दर्ज करें।
- complete verification पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लें।