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कर्मचारियों श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा यह लाभ

Employees Paid Holiday Update : सरकार ने भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लोकसभा चुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है।अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं घटेगा या कम होगा।
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कर्मचारियों श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा यह लाभ

The Chopal (Employees Paid Holiday) : यह सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है।कर्मचारियों-श्रमिकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश मिलेगा। कोई संगठन न तो वेतन काट सकेगा और न ही कर्मचारियों को मतदान करने से रोक सकेगा। इस संबंध में बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों ने भी आदेश जारी किए हैं।

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा: श्रम विभाग

वास्तव में, चुनाव आयोग ने घोषणा की कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव चार चरणों (19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई) में होंगे, इसलिए कर्मचारियों को मतदान करने के लिए स्वतंत्र अवकाश मिलेगा। इसके तहत कोई भी संस्था न तो कर्मचारियों को वेतन देने से रोक सकेगी और न ही उन्हें मतदान करने से रोक सकेगी। इसके लिए श्रम विभाग ने सभी कलेक्टरों को सुझाव दिए हैं। यह प्रविधान उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी अनुपस्थिति से कोई खतरा उत्पन्न होता है।

कर्मचारियों-अधिकारियों को भी बिहार में सवैतनिक अवकाश, सूचना जारी

बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने भी लोकसभा चुनाव के दिन निजी और सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से 1 जून के बीच सात चरणों में मतदान होगा: 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। एक जून को अगिआंव (भोजपुर) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव भी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार जून को मतदान होने वाले सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालयों और कार्यस्थलों में छुट्टी होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (बी) के अनुसार, कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाता है

लोकसभा चुनाव-2024 में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों या कारोबार में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुसार मतदान दिवस के दिन मताधिकार का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र अवकाश दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीत्तगढ़ राज्य में मतदान को तीन चरणों में कराया जाएगा: 19 अप्रैल (शुक्रवार), 28 अप्रैल (शुक्रवार) और 7 मई (मंगलवार)।

राजस्थान में भी अवकाश घोषित, वेतन नहीं कटेगा

राजस्थान में लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान सभी कर्मचारियों को मतदान दिवस पर निजी, औद्योगिक संस्थानों और सरकारी कार्यों में सवैतनिक अवकाश दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार, कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देने की अनुमति दी गई है।राजस्थान सरकार ने इस बारे में सूचना दी है।

ध्यान दें कि राज्य में पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को 12 लोकसभा क्षेत्रों में होगा, जबकि द्वितीय चरण के मतदान 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा क्षेत्रों में होगा।

इसके अनुसार, अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं घटेगा या कम होगा। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वे कार्यरत हैं, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

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