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Government Action : सिर्फ 5 दिन बाकी फिर सरकार की सख्ती होगी लागू, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी खबर

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सरकार की सख्ती होगी लागू, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी खबर 

THE CHOPAL : भारत सरकार की ओर से काफी समय से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोगों को कहा जा भी रहा है। वहीं अब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख भी काफी नजदीक भी आ रही है। आपको बता दे की ऐसे में अगर इस सरकारी फैसले के माध्यम से पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दे की स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से जोड़ने की आधिकारिक अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है. इसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी है.

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पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय -

आयकर विभाग के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहने पर अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा. जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें जल्द ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए क्योंकि अंतिम तारीख पास है. सभी के लिए जरूरी है कि 31 मार्च तक स्टेप्स को सही तरीके से खत्म कर लें. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए.

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पैन-आधार लिंक -

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के जरिए जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर एक व्यक्ति को आईटी अधिनियम के तहत सभी परिणामों का सामना करना पड़ता है. उन्हें तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए बेहतर होगा कि आखिरी तारीख यानी 31 मार्च 2023 के भीतर दोनों आईडी को लिंक करा लिया जाए.


पैन को आधार से लिंक न करने पर होंगी ये दिक्कतें-

- आप निष्क्रिय पैन का उपयोग करके ITR दाखिल नहीं कर सकते.
- आपके लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे.
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में आपकी लंबित कार्यवाही पूरी नहीं होगी.
- टैक्स की ऊंची दर से कटौती की जाएगी.

पैन कार्ड को करें आधार से लिंक -

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा. सभी को नवीनतम घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऊपर बताई गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.