Gratuity Pension Rules Change : इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ, केंद्र सरकार ने किया नियमों में बदलाव
Gratuity Pension Rules Change : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि इन कर्मचारियो को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से आए इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे।

Government Changed Rule: केंद्रीय सरकार ने अब नियम में कुछ सदस्यों के लिए बदलाव किया है। अब इनको पीएफ, ग्रेच्युटी या पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नियम 13 इसे बदलता है। सरकार ने कहा कि इन सदस्यों को अब पेंशन से लेकर पीएफ (Provident Fund) के लिए पात्र नहीं माना जाएगा क्योंकि वे एक समय में दो सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते।
लेकिन कुछ लोगों को लाभ नहीं मिलेगा-
Kerala सरकार ने कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) और वस्तु एवं सेवा कर (GST) न्यायाधिकरण के सदस्यों को पेंशन, पीएफ और गेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, ट्रिब्यूनल सदस्यों को पूर्णकालिक नौकरी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी किसी एक सेवा से इस्तीफा देना होगा।
क्यों नहीं मिलेगा लाभ-
पहले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को कभी-कभी उनकी मौजूदा सेवा में रहते हुए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता था. इस कारण वे पेंशन और अन्य लाभ के हकदार थे, लेकिन अब किसी अदालत के सेवारत न्यायाधीश को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो उन्हें ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले या तो इस्तीफा देना होगा या अपनी मूल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी. एक ही समय में ये लोग दोनों का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
वकीलों लाभ से किया था बाहर-
संशोधित न्यायाधिकरण का नियम कहता है कि ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब केंद्र लंबित टैक्स मामलों और मुकदमेबाजी के शीघ्र निपटान के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में है. इससे पहले सरकार ने वकीलों को न्यायिक सदस्य बनने से बाहर कर दिया था.