राजस्थान में पारिवारिक पेंशन को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, चक्कर लगाने का झंझट खत्म, करो बस यह काम
Rajasthan Pension News : राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य पेंशन धारकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं और आसान प्रक्रिया प्रदान करना है।

Rajasthan News: राजस्थान में आश्रितों को पारिवारिक पेंशन पाने के लिए किसी भी पेंशन कार्यालय या कोषालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। Rajasthan सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और भी सरल बनाया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन उपलब्ध है पारिवारिक पेंशन पाने के लिए उनके आश्रितों को कोषालय या पेंशन कार्यालयों का दौरा करने की जरूरत नहीं है। आश्रित नागरिक एसएसओ आईडी से पारिवारिक पेंशन मांग सकते हैं। परीक्षण में सभी दस्तावेज सही होने पर पेंशन दो दिन में दी जाएगी।
राजस्थान सरकार ने पारिवारिक पेंशन आवेदन की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है। जिन पेंशनर्स का पीपीओ ऑनलाइन जारी किया गया है। उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन के लिए कोष कार्यालय या पेंशन कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आश्रित सिटीजन एसएसओ आइडी से पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पेंशन भत्ता प्रदान करने वाले पहले राज्य
राजस्थान पहला राज्य है जो 70 से 75 और 75 से 80 वर्ष की उम्र में 5 से 10 प्रतिशत पेंशन भत्ता देता है। इसके बाद, आयु के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, और 80 वर्ष की उम्र में डबल पेंशन दी जाती है।
उम्र के अनुसार पेंशन भत्ता
उम्र | अतिरिक्त पेंशन |
70 से 75 साल | 5% अतिरिक्त पेंशन |
75 से 80 साल | 10% अतिरिक्त पेंशन |
80 से 85 साल | 20% अतिरिक्त पेंशन |
85 से 90 साल | 30% अतिरिक्त पेंशन |
90 से 95 साल | 40% अतिरिक्त पेंशन |
95 से 100 साल | 50% अतिरिक्त पेंशन |
100 साल से ऊपर | मूल पेंशन का डबल |