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GST : शॉपिंग करते समय बिल जरूर ले लें, सरकार दे रही है 1 करोड़ का इनाम

Mera Bill Mera Adhikar : शॉपिंग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब शॉपिंग करने पर आप एक करोड़ रुपये का इनाम जीत सकते हैं। अगर आप ये इनाम जितना चाहते हैं तो शॉपिंग करते समय बिल जरूर ले लें।
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GST: Make sure to take the bill while shopping, government is giving a reward of Rs 1 crore

The Chopal : केंद्र सरकार रिटेल और होलसेल कारोबारियों के बीच GST बिल को प्रमोट करने के लिए नई स्कीम लेकर आई है। सरकार की इस स्कीम का नाम 'मेरा बिल मेरा अधिकार' (Mera Bill Mera Adhikar) है। केंद्र सरकार ने इस योजना का ऐलान करते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत हर तिमाही में एक करोड़ रुपये के दो बंपर इनाम दिये जाएंगे। इसके अलावा लोगों को 10 हजार और 10 लाख रुपये तक के इनाम भी दिये जाएंगे। ये स्कीम 'मेरा बिल मेरा अधिकार' 1 सितंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च की जा रही है।

सरकार देगी लोगों को इनाम

वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक हर महीने लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के बिल अपलोड करने होंगे। जीएसटी बिल जमा करने वाले लोगों में से 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इनमें से ही 10 ऐसे लकी लोग होंगे जिन्हें 10 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, बंपर इनाम में 2 लोगों को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। ये सभी इनाम सिर्फ जीएसटी बिल अपलोड करने वाले को मिलेगा।

कैसे अपलोड करने होंगे GST बिल

आपको सबसे पहले 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप को आईओएस और एंड्रॉयड से डाउनलोड करना होगा।

ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो web.merabill.gst.gov.in की साइट पर जाना होगा।

यहां कम से कम 200 रुपये के जीएसटी बिल को अपलोड करना होगा।

यहां एक महीने में एक यूजर अधिकतम 25 बिल ही अपलोड कर सकता है।

सरकार क्यों चला रह है योजना

सरकार 'मेरा बिल मेरा अधिकार' स्कीम को इसलिए लेकर आई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित हो। ताकि, दुकानदार और ग्राहक सभी जीएसटी बिल देने और लेने दोनों के लिए आगे आएं। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जेनरेट हों और कारोबारी टैक्स चोरी न कर पाएं। इससे सरकार की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी।

इन राज्यों के लोग ही उठा सकते हैं फायदा

ये योजना असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के लिए लॉन्च की गई है। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना का लाभ उठाने के लिए बिल पर दिया जीएसटीआईएन (GSTIN) इनवॉइस नंबर, बिल का अमाउंट, टैक्स अमाउंट और डेट आदि बतानी होगी। जीतने वाले को अपना पैन नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप पर अपलोड करना होगा। ये जानकारी जीतने के 30 दिन के अंदर देनी होगी।

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