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GST Law: देश के दुकानदार और रेस्टोरेंट मालिक कस्टमर से वसूल रहे गलत जीएसटी, अब आया CBIC का ये जवाब

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कस्टमर से वसूल रहे गलत जीएसटी, अब आया CBIC का ये जवाब

THE CHOPAL - आप को बता दे की मणिपाल ग्लोबल एजूकेशन के चेयरमैन मोहनदास पई ने एक वीडियो शेयर करते हुए वित्त मंत्रालय और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज से सवाल पूछा है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि अगर कोई रेस्टोरेंट या दुकानदार अपने कस्टमर से GST के रूप में टैक्स वसूल करता है तो उसे उसी सूरत में दिया जाना चाहिए जब वो कंपोजीशन टैक्सपेयर ना हो। 


 CBIC ने दिया जवाब -

दरअसल वायरल वीडियो में यह दिखाया गया की एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को जब उसके खाने का बिल दिया तो ,तब वो उसे GST की वेबसाइट पर डालकर चेक करता है, और देखता है कि वो कंपोजीशन टैक्सपेयर है। इस सूरत में वो GST देने से मना कर देता है और रेस्टोरेंट का मालिक इस बात को स्वीकार करता है। जब मोहनदास पई ने इस वीडियो को अपने ट्वीट में लगाकार CBIC से सवाल पूछा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज की ओर से इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। CBIC ने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया है कि GST कानून के तहत जो शख्स कंपोजीशन टैक्सपेयर के रूप में रजिस्टर्ड हैं, वो अपने कस्टमर्स से ना तो टैक्स योग्य इनवॉइस जारी कर सकते हैं और ना ही उसकी खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी कर सकते हैं.

दुकानदार कंपोजीशन टैक्सपेयर है या नहीं -

CBIC ने ये भी बताया है कि कैसे ग्राहक ये चेक कर सकता है कि दुकानदार या रेस्टोरेंट रेगुलर टैक्सपेयर है या कंपोजीशन टैक्सपेयर है। ये GST पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। इसके लिए CBIC ने लिंक भी शेयर किया है https://services.gst.gov.in/services/searchtp इस पोर्टल पर विजिट करके Search Taxpayer पर जाएं और फिर Taxpayer Type में जाकर GSTIN/PAN के माध्यम से आप ये वेरिफाई कर सकते हैं कि जो दुकानदार आपसे GST वसूल कर रहा है वो कहीं कंपोजीशन स्कीम के अंतर्गत तो नहीं आ रहा है। अगर वो कंपोजीशन टैक्सपेयर है तो वो आपसे GST नहीं वसूल सकता है। 

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