Gurugram: गुरुग्राम में बना सकेंगे अब 4 मंजिला मकान, इन शर्तों पर हटाई रोक
Gurugram latest News : गुरुग्राम में चार मंजिला मकान बनाने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। इस लगी रोक को हटने का इंतजार हजारों परिवार कर रहे थे। शुक्रवार को सैटेलाइट किंग के साथ चार मंजिला मकान बनाने पर लगी रोक को हटा लिया गया है।
Haryana News : गुरुग्राम में बिल्डर और प्लाट मालिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से उनको बड़ी राहत दी गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के इस फैसले के बाद बिल्डर और प्लाट मालिकों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से 15000 परिवार इस रोक को हटने का इंतजार कर रहे थे।
नक्शे के लिए उपलब्ध कराया जाए
नगरपालिका एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक ने अधिकारियों से कहा है कि हरियाणा का होबपास (ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल प्रणाली) नक्शे के लिए उपलब्ध कराया जाए। एचएसवीपी, शहरी निकाय विभाग और एचएसआईडीसी को इस संबंध में रोक हटाने की सूचना दी गई है। शुक्रवार को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने बताया कि गुड़गांव सिटिजंस काउंसिल ने स्टिल्ट पार्किंग वाले चार मंजिला मकान के निर्माण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
शुक्रवार को नई नियमावली पर लगाई गई रोक हटा दी गई
6 अगस्त को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल ने कहा कि 2 जुलाई को जारी की गई नई नियमावली के तहत चार मंजिला घर के निर्माण के नक्शों को मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक उत्तर नहीं आता। 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने उत्तर दिया। 22 अगस्त को इस पर बहस हुई। जवाब मिलने के बाद, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को नई नियमावली पर लगाई गई रोक हटा दी। DTP ने नवीन आदेश से वरिष्ठ नगर योजनाकार (मुख्यालय) हितेश शर्मा को अवगत कराया है।
गुरुग्राम सिटिजंस काउंसिल की वरिष्ठ वकील निवेदिता शर्मा ने कहा कि सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए चार मंजिला मकान के नियमों को लागू किया। एक साल में बिजली, पानी, सीवर और बरसाती पानी की निकासी की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज शहर बदतर हो गया है। विभाग ने रोक हटाकर गलत काम किया है।