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Gyanvapi: बड़ा फैसला, एएसआई कथित शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए करे साइंटिफिक सर्वे : हाईकोर्ट

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Gyanvapi: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने ज्ञानवापी मामले में आदेश दिया है कि ज्ञानवापी में वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग (Gyanvapi Shivling) का साइंटिफिक सर्वे करे एएसआई. कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करना है. साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने का आदेश दिया. दरअसल, वाराणसी की अधीनस्थ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की यथास्थिति कायम रखने के आदेश के चलते कार्बन डेटिंग जांच कराने से इनकार कर दिया था, इसे चुनौती दी गई थी.

इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को चुनौती दी गई थी. इससे पहले पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग बरामद हुआ था.

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