हरियाणा में 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे, जानिए किस समय कर सकेंगे आतिशबाजी

Haryana News : हरियाणा में दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए निर्धारित समय सीमा बनाई गई है। प्रशासन ने फरीदाबाद, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में निर्देश जारी किए। गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रशासन ने प्रदूषण को कम करने का आदेश दिया है। ऐसे में पटाखों को बनाने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध लागू रहेगा।
गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि एयर क्वॉलिटी को सुधारने के लिए बेरियम सॉल्ट वाले पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ग्रीन पटाखे जलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
त्योहार पर जारी की गई, निर्धारित समय सीमा
दीवाली और गुरुपर्व के दिन रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी कर सकते हैं। उधर, दिवाली पर चंडीगढ़ में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। 96 अस्थाई लाइसेंस यहाँ जारी किए गए और बारह स्थानों पर 96 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ऐसे में पटाखों की बिक्री शहर में 12 स्थानों पर 96 स्टॉल में होगी। लेकिन 29 अक्तूबर से पटाखों के स्टाल शुरू होंगे।
31 जनवरी 2025 तक लगाया गया, पटाखों पर प्रतिबंध
डीसी शक्ति सिंह ने 31 जनवरी तक झज्जर में वायु गुणवत्ता को बचाने के लिए बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और बजाने पर रोक लगा दी है। 31 जनवरी 2025 तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। पटाखों के कारण वायु प्रदूषण इंडेक्स में इजाफा होता है।