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High Court : इकलौती लड़की से शादी के बाद पति ने मांगा प्रॉपर्टी में हिस्सा, हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला

Son-in-law's property right : प्रॉपर्टी बंटवारे में अक्सर बहस होती है। कई लोग मालिक बनना चाहते हैं और कई हथियाना चाहते हैं। आप माता पिता की संपत्ति में बेटा बेटी का कितना अधिकार है पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दामाद और बहू का ससुर की संपत्ति में कितना अधिकार है? 

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High Court : इकलौती लड़की से शादी के बाद पति ने मांगा प्रॉपर्टी में हिस्सा, हाईकोर्ट  का आया बड़ा फैसला

The Chopal, Son-in-law's property right : हम पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार दावा कर सकते हैं। कानून के अनुसार हमारा अधिकार है। लेकिन क्या दामाद ससुर की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया जा सकता है? बहू ससुर की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती है। 

आज हाईकोर्ट ने ससुर की संपत्ति में हक मानने और मांगने वाले दामादों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में दामाद को संपत्ति में भाग लेने का अधिकार मिल सकता है। 

ससुर ने न्यायालय में अपील की

High Court ने एक मामले में साफ कर दिया कि दामाद को ससुर की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दामाद ससुर की संपत्ति या घर में हक का दावा नहीं कर सकता। तैलीपाराम्बा निवासी डेविस की अपील को हाईकोर्ट के जस्टिस ने खारिज कर दिया है। 

दामाद ने इस तरह की बहस की थी

डेविस ने अपने ससुर हेंड्री थॉमस की संपत्ति पर अधिकार जताया। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व हेंड्री, यानी ससुर, ने पयान्नुर की निचली कोर्ट में ये मामला दाखिल किया था। हेंड्री ने कोर्ट से मांग की कि डेविस को उनकी संपत्ति में हस्तक्षेप करने और वहाँ आने पर स्थाई प्रतिबंध लगाया जाए, साथ ही उन्हें अपनी संपत्ति और घर का स्वतंत्र उपभोग करने दिया जाए।  

दामाद डेविस ने कहा कि हेंड्री की इकलौती बेटी से शादी करने के बाद उसे परिवार ने गोद ले लिया है, इसलिए उसे इस घर और संपत्ति में रहने का अधिकार है। हेंड्री की संपत्ति में डेविस का कोई हक नहीं था, निचली कोर्ट ने इन सभी दलीलों के बावजूद निर्णय दिया। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दामाद परिवार का एक सदस्य है। दामाद ने ये भी कहा कि हेंड्री की बेटी से शादी के बाद परिवार ने उसे एक तरह से अपना लिया था।

इस स्थिति में दामाद को संपत्ति का अधिकार मिलेगा

हाईकोर्ट के वकील अभिषेक का कहना है कि कानून के अनुसार दामाद को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। सास-ससुर चाहें तो अपने दामाद को संपत्ति में हक दे सकते हैं। अगर बेटी के मायके वाले ने उसकी बेटी को कोई संपत्ति उपहार के रूप में दी है और उस संपत्ति का पत्र बेटी के नाम पर है अगर वह मर जाता है, तो उसकी संपत्ति पर दामाद का अधिकार होगा। 
यही एकमात्र शर्त है कि दोनों के बच्चे होने चाहिए। बच्चे नहीं होने पर दामाद को उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। वह कोर्ट में क्लेम करके भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार, अगर किसी कारण से एक पति मर जाता है, तो उसकी पत्नी उसके नाम से जो भी संपत्ति होगी, उसके पास अधिकार होगा।