The Chopal

High Court: सास ससुर की प्रोपर्टी में अब इस स्थिति में बहू को नहीं मिलेगा हक, हो सकती हैं घर से बेदलख

HC Remark: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहू को बुजुर्ग सास-ससुर को परेशान करने के लिए परिवारिक घर से बाहर किराए पर रहने का आदेश दिया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

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High Court: सास ससुर की प्रोपर्टी में अब इस स्थिति में बहू को नहीं मिलेगा हक, हो सकती हैं घर से बेदलख

The Chopal : Delhi High Court ने कहा कि एक बहू को साझा घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे वृद्ध ससुराल वालों के आदेश पर बेदखल किया जा सकता है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने एक बहू द्वारा एक निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक साझा घर में संपत्ति के मालिक पर अपनी बहू की बेदखल करने का अधिकार है। वर्तमान परिस्थिति में, अपीलकर्ता को उसकी शादी जारी रहने तक वैकल्पिक घर मिलना उचित होगा।

सास-ससुर शांति से जीने के अधिकार- कोर्ट

वर्तमान मामले में न्यायाधीश ने कहा कि दोनों ससुराल वाले वरिष्ठ नागरिक हैं और अपने बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह से प्रभावित नहीं होने के हकदार हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 (1) (एफ) के तहत दिए गए आदेश में कहा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अनुसार, अपीलकर्ता के वृद्ध माता-पिता को जीवन के अंत में अपीलकर्ता के साथ रहना उचित नहीं होगा।

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पति ने भी अपनी पत्नी के खिलाफ की थी शिकायत

अदालत ने कहा कि पार्टियों के बीच संबंध "सौहार्दपूर्ण" नहीं थे और यहां तक ​​​​कि पति द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत भी की गई थी, जो अलग किराये के आवास में रहते थे और उन्होंने विषय संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि डीवी अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास का अधिकार, साझा घर में निवास का एक अपरिहार्य अधिकार नहीं है, खासकर, जब बहू, वृद्ध ससुर और सास के खिलाफ हो. इस मामले में, दोनों लगभग 74 और 69 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते और अपने जीवन के आखिरी वक्त में होने के कारण, शांति से जीने के हकदार हैं और उन्हें अपने बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह का शिकार नहीं होना चाहिए.

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