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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

THE CHOPAL - उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गरीब परिवारों के लोगों की शादी के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सामूहिक विवाह योजना भी है, जो दूल्हा-दुल्हन को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ध्यान दें कि मूल्य पहले ३५ हजार रुपये था, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। 

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महिलाएं भी सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकती हैं, जो इसके विशेषताओं में से एक है। जो लोग अपनी दूसरी शादी करने वाले हैं राज्य सरकार 35 हजार रुपये दुल्हन के बैंक खाते में डाल देती है। शेष 10 हजार रुपये घरेलू खर्चों के लिए देती है, जबकि छह हजार रुपये बिजली-टेंट और पानी की व्यवस्था करने के लिए देती है। 

पात्रता

आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे रहता है। इस योजना से बीपीएल कार्डधारकों को भी लाभ मिलेगा।
बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। 
लड़के की 21 साल और लड़की की 18 साल की उम्र होनी चाहिए। 
इस योजना से बेसहारा, विधवा, तलाकशुदा और गरीब महिलाएं लाभ उठा सकती हैं। 

डॉक्यूमेंट्स

वर-वधू का जन्म प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक खाता डिटेल, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वर-वधू का पासपोर्ट साइज फोटो

इस तरह अप्लाई करें

यूपी शादी अनुदान की मूल वेबसाइट पर जाएं: https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/। 
यहां न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर फॉर्म भरकर सबमिट करें।
अब एक ऐप उपलब्ध होगा। 
यहां मांगी गई जानकारी भरकर फाइल अपलोड करें। 
अंत में, सबमिट पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपका फॉर्म भरने का काम पूरा हो जाएगा।