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हरियाणा में इन परिवारों का पहचान पत्र होगा निरस्त, नियमों में बदलाव के आदेश जारी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इस बदलाव के कारण कई परिवारों के PPP रद्द हो सकते हैं।

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हरियाणा में इन परिवारों का पहचान पत्र होगा निरस्त, नियमों में बदलाव के आदेश जारी

The Chopal : हरियाणा में इस नियम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी परिवारों का पहचान पत्र (PPP) अब रद्द हो जाएगा।  जानकारी के अनुसार, हरियाणा से पलायन करने वाले या प्रद्देश से लंबे समय से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र (PPP) अब रद्द हो जाएगा।

PPP को निरस्त कर दिया जाएगा अगर परिवार का कोई भी सदस्य परिवार पहचान नंबर वाले घर में नहीं रहता है या जीवित नहीं है। साथ ही, अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो सदस्य का PPP नंबर रद्द हो जाएगा।

PPP नियमों में बदलाव के आदेश

प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन ने PPP नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं, जो तुरंत लागू होंगे। सरकार ने भी एजेंसियों को नियंत्रित किया है ताकि परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक न हो। संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए PPP डेटा को किसी से नहीं साझा कर सकती हैं। PPP डाटा केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों, और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की जांच के लिए प्रयोग किया जाएगा।

डेटा सिर्फ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम, अन्य अभिकरण या राज्य में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। पटवारी और कानूनगो को PPP में दर्ज किसी सदस्य की जाति की पुष्टि करनी होगी। उस पटवारी को, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है, परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी नहीं दी जाएगी।

PPP में एक सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा यदि परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान हैं। पटवारी और परिवार द्वारा बताई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो इसकी जानकारी दिए बिना जाति का सत्यापन कराया जाएगा।