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उत्तर प्रदेश में बच्चों ने कर यह गलती तो माता पिता जायेंगे जेल, UP सरकार का नया नियम लागू

UP सरकार इन दिनों कानूनों को सख्ती से पालन कर रही है. हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, अगर बच्चा ऐसा करता है तो उसके माता पिता को सजा भुगतनी होगी. नीचे खबर में अधिक जानें। 

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उत्तर प्रदेश में बच्चों ने कर यह गलती तो माता पिता जायेंगे जेल, UP सरकार का नया नियम लागू 

The Chopal News : क्या आपने सुना है कि बच्चों की गलती पर माता-पिता जेल जाते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब एक नया कानून लागू हो गया है जिसके अनुसार माता-पिता को बच्चों की गलती पर जेल जाना होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है।

दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने देने पर माता-पिता को तीन साल की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय ने शिक्षा निदेशक माध् यमिक को यह आदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश के बाद आदेश जारी किया गया है।

जुर्माना और लाइसेंस निरस्त आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है, तो बच्चे खुद वाहन चलाने के लिए जिम्मेदार होंगे। नाबालिग को वाहन चलाते हुए गिरफ्तार करने पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये तक की सजा हो सकती है। वाहन का लाइसेंस भी निरस्त हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने इस नए नियम को बनाने के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया और चार पहिया वाहन चला रहे हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञों के अनुसार सड़क हादसों में मरने वाले 40 से 45 प्रतिशत बच्चे हैं, जिनकी उम्र 13 से 18 वर्ष है।

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