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UP के इस जिले में अब हाईवे और रिंग रोड किनारे नहीं बना पाएंगे नए घर, नियमों में हुआ बदलाव

UP News : गोरखपुर में कालेसर-जंगल, कौड़िया-जगदीशपुर-कालेसर रिंग रोड का विकास करने की पर्याप्त संभावनाएं रहेंगी. इसमें कुशीनगर फोरलेन पर मठिया बुजुर्ग से बेलवा खुर्द तक, देवरिया रोड पर मोतीराम अड्डा से थाड़ा आगे तक, कालेसर जीरो प्वाइंट से बाईपास और मानीराम होते हुए सोनौली हाईवे तक और वाराणसी फोरलेन के दोनों ओर अब ऐसे हालात में यहां घर बनाना संभव नहीं है। निर्देश मिल गए हैं।

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UP के इस जिले में अब हाईवे और रिंग रोड किनारे नहीं बना पाएंगे नए घर, नियमों में हुआ बदलाव

Uttar Pradesh : गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के सीमा क्षेत्र में रिंग रोड और हाईवे के किनारे अब कोई घर नहीं बन सकेंगे। तीन सौ मीटर की दूरी पर स्थित क्षेत्र को हाईवे फेसेलिटी जोन कहा जाएगा। यहां खेती की जा सकेगी या फिर वेयर हाउस, पेट्रोल पंप, असप्ताल, होटल, मोटल, रिसार्ट, स्कूल आदि कार्य हो सकेंगे। नई परियोजना में किए गए इस बदलाव से कई लोग नाराज हैं, लेकिन कुछ लोग खुश हैं।

महायोजना के प्रारूप पर भी लोगों का असंतोष था। वे उम्मीद करते थे कि व्यवस्था को महायोजना पूरी होने पर समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुशीनगर और देवरिया रोड के किनारे के कुछ लोगों ने फिर से अपनी आपत्ति दर्ज कराने की योजना बनाई है। मुख्य मार्ग से सटे 30 से 30 मीटर के बफर क्षेत्र और 18 मीटर के सर्विस लेन के लिए आरक्षित जगह लोगों को हाईवे फेसेलिटी से अधिक परेशान करती है। उनका दावा है कि इससे उनके हाथ से महंगी जमीन निकल जाएगी।

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प्राधिकरण की नई महायोजना 2031 में शहर के आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर हाईवे और रिंग रोड के किनारे के क्षेत्रों, को विकसित करने की संभावना खोजने पर जोर है। इसके अनुसार, कालेसर-जंगल कौड़िया-जगदीशपुर-कालेसर रिंग रोड, कुशीनगर फोरलेन पर मठिया बुजुर्ग से बेलवा खुर्द तक, देवरिया रोड पर मोतीराम अड्डा से थाड़ा आगे तक, कालेसर जीरो प्वाइंट से बाईपास व मानीराम होते हुए सोनौली हाईवे तक और वाराणसी फोरलेन के दोनों ओर विकास की पर्याप्त संभावनाएं रहेंगी।

ज्यादातर जगहों पर, हाईवे और रिंग रोड के दोनों तरफ 30 से 30 मीटर की चौड़ाई में बफर जोन या हरित पट्टी होगी. कुछ जगहों पर, यह सिर्फ एक तरफ होगा। इसके बाद 18-18 मीटर का सर्विस लेन और 282 मीटर में हाईवे फेसेलिटी जोन घोषित किया गया। इस क्षेत्र को कृषि भू-उपयोग का ही हिस्सा माना जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि हाईवे फैसेलिटी जोन का विचार सिर्फ कालेसर-जंगल कौड़िया और जगदीशपुर-कालेसर रिंग रोड के आसपास नए क्षेत्रों को विकसित करने का था। बाद में यह सड़क के किनारे भी था।

हाईवे फेसेलिटी जोन में ये निर्माण करा सकेंगे

यहां अस्पताल, लाजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस, पेट्रोल पंप, होटल- मोटल, रिसार्ट, पेट्रोल पंप, स्कूल, कालेज और मैरेज हाल, स्कूल- कालेज आदि बनवाए जा सकेंगे। इस क्षेत्र में आवासीय निर्माण नहीं हो सकेगा।

बस अड्डे के लिए जगह

महायोजना 2031 में शहर की जाम की समस्या को दूर करने और इसे और बेहतर बनाने के लिए हर प्रवेश द्वार पर बस अड्डे बनाए गए हैं। यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट नगर, वेयर हाउस, मंडी, शिक्षण और चिकित्सा संस्थाओं को शहर से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके लिए महराजगंज रोड, सोनौली रोड, कुशीनगर रोड और देवरिया रोड के आसपास के क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है।

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