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Income Tax : खेती योग्य जमीन को बेचने पर कितना लगता है टैक्स, देखें आयकर विभाग का नियम

Tax : अगर जमीन कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो वह कृषि योग्य भूमि मानी जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खेती की जमीन बेचने पर कितना टैक्स लगता है? तो चलिए जानते हैं कि खेती की जमीन पर कितना टैक्स लगता है. इस खबर में जानें। 
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Income Tax : खेती योग्य जमीन को बेचने पर कितना लगता है टैक्स, देखें आयकर विभाग का नियम 

The Chopal News : भारत में फ्लैट, घर, दुकान और औद्योगिक जमीन की बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लोग अक्सर फंड या बिजनेस शुरू करने के लिए पुश्तैनी खेतिहर जमीन बेच देते हैं या अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ऐसी जमीन को बेचकर मिले पैसों पर आयकर नियम और टैक्स की वसूली कैसे की जाती है? टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? जानें

क्या कृषि क्षेत्र टैक्स के दायरे में आता है?

  • धारा 2(14) के अनुसार, कृषि योग्य भूमि तब तक कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है जब तक वह कृषि योग्य नहीं होती है। जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है।
  • अगर भूमि नगर पालिका या कैंट बोर्ड की सीमा में है और 10,000 से अधिक लोग रहते हैं
  • भूमि 10,000 से अधिक या 1,00,000 से कम लोगों वाले नगर पालिका या कैंट बोर्ड की सीमा के दो किलोमीटर के भीतर है।
  • भूमि 100,000 से अधिक या 10000 से कम लोगों वाले नगर पालिका या कैंट की सीमा के छह किलोमीटर के भीतर है।
  • 10 लाख से अधिक लोगों वाली किसी भी नगर पालिका या कैंट बोर्ड की सीमा के आठ किलोमीटर के भीतर भूमि है।

वहीं, अगर जमीन ऊपर दिए गए दायरे में नहीं आती है, तो वह कृषि योग्य भूमि होगी और उसकी बिक्री पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नियम लागू नहीं होगा। कृषि योग्य भूमि की बिक्री पर किसी भी प्रकार का लाभ या नुकसान नहीं होता। वह इनकम टैक्स के अधीन नहीं रहेगा।
भूमि जो ऊपर दिए गए दायरे में आती है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा अगर जमीन को खरीदे हुए 24 महीने से अधिक समय हो गया है। अगर नहीं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।

जमीन की बिक्री कर बच्चों को पैसा देने पर टैक्स लगता है?

जमीन ब्रिकी कर के तहत कोई व्यक्ति अपने बच्चों या पत्नी को धन देता है, तो वह धन कर के दायरे में नहीं आता। लेकिन जमीन बिक्री से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी जमीन को ब्रिकी करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए।

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