Income Tax : 12 लाख 75 हजार की कमाई पर नहीं देना होगा कोई टैक्स, 24 लाख कमाने वालों के लगेगा इतना टैक्स
Income Tax : आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बहुत कुछ दिया है। सरकार ने गरीबों और मध्यवर्गियों को बड़ी खुशखबरी दी है। आयकर छूट में कर्मचारियों और अन्य टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट मिली है। साथ ही, आयकर को लेकर एक नया टैक्स स्लैब भी लाया गया है, जो टैक्सपेयर्स को राहत देगा।

The Chopal, Income Tax : देश का बजट, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, बहुत खुशखबरी है। देश के गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स छूट एक बड़ी राहत होगी। 12 लाख 75 हजार रुपये तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, और 24 लाख रुपये तक की कमाई पर काफी बचत होगी।
बजट में ये घोषणा की
बजट भाषण के अंत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करके देश को बड़ी राहत दी है। यही नहीं, 24 लाख रुपये तक की कमाई पर भी महत्वपूर्ण बचत होगी। केंद्रीय मंत्री ने एक नवीनतम टैक्स स्लैब भी प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ नवीनतम टैक्स नीति में होगा। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा करते ही टैक्सपेयर्स खुश हो गए।
सैलरीड क्लास को 12.75 लाख रुपये से अधिक का टैक्स नहीं देना होगा
कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्री की सालाना 12 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स छूट से और अधिक लाभ मिलेगा। सैलरीड क्लास को 75 हजार रुपये से 12.75 लाख रुपये तक पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन को टीडीएस में राहत के रूप में इनकम टैक्स छूट मिली है।
7 लाख रुपये पहले टैक्स फ्री थे
नई टैक्स नीति के तहत आम लोगों और सैलरीड पर्सन के लिए 7 लाख 75 हजार रुपये टैक्स फ्री थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ अब इसे 12 लाख रुपये कर दिया गया है।
24 लाख रुपये तक की आय पर बचत कितनी होगी?
Union Finance Minister निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को धन दिया है। टैक्सपेयर्स (Imcome tax) के सीधे 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष बचेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स से छूट दी है। 12 से 16 लाख रुपये तक की कमाई पर 70 हजार रुपये का लाभ मिलेगा। वहीं, २४ से २५ लाख रुपये की सालाना आय में १० हजार रुपये की मोटी बचत होगी।
नए टैक्स स्लैब्स (2025–2026)
0 से 4 लाख तक की आय (आयकर): 4 से 8 लाख रुपये की आय (आयकर) पर 0 प्रतिशत टैक्स: 8 से 12 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा: 12 से 16 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा: 16 से 20 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा: 20 से 24 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा: 24 लाख से अधिक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स लगेगा: 30% टैक्स
12 लाख रुपये तक का टैक्स माफ किया जाएगा
जैसा कि आपने ऊपर बताया था, चार लाख तक की आय पर कोई आय टैक्स नहीं लगाया जाता है. हालांकि, चार से आठ लाख तक की आय पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, और आठ से बारह लाख तक की आय पर दस प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है। आयकर की धारा 87ए के तहत, सरकार इस टैक्स को पहले की तरह ही माफ करती है। अब चार लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है, जबकि पहले 2.5 लाख रुपये तक थी। अब आईटीआर भी चार लाख तक की आय पर भरने की जरूरत नहीं है।
TDS पर भी अच्छी छूट
न केवल टीडीएस (TDS) की सीमा बढ़ाई गई है, बल्कि टैक्स छूट भी दी गई है। दस लाख रुपये इसका मूल्य है। इनहैंड सैलरी इससे बढ़ेगी। सैलरी से कटने वाले TDS भी कम होगा। वहीं, किराया छूट को दो लाख पांच लाख से बढ़ाकर छह लाख किया गया है। इसके अलावा, चार साल में आईटीआर एक बार में फाइल कर सकेंगे।
नई टैक्स व्यवस्था में दी गई छूट
देश में फिलहाल दो टैक्स रिजीम हैं: नई और पुरानी। 72 प्रतिशत करदाताओं ने नवीनतम टैक्स योजना को अपनाया है। साथ ही, सरकार ने इस योजना में इनकम टैक्स छूट (income tax exemption) देकर बाकी 28 प्रतिशत को नई टैक्स योजना की ओर आकर्षित किया है। इससे नवीनतम इनकम टैक्स योजना को अपनाने वालों को अधिक बचत मिलेगी। ये छूट ओल्ड रिजीम में नहीं हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया
बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और मध्यमवर्गियों को महत्वपूर्ण संकेत दिया था। इस बजट से मध्यमवर्गीय लोगों को व्यापक राहत मिलने की उम्मीद थी। PM मोदी ने प्रार्थना की कि देवी लक्ष्मी गरीबों और मध्यमवर्गियों को आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनके कार्यकाल का पहला बजट है जो पूरा है। उनका दावा था कि 2047 में भारत की आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर देश विकसित भारत का अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। ये बजट इसके लिए नई प्रेरणा देंगे, और ऐसा हुआ है।