Income Tax notice : एक दिन में कितना कैश लेने की है लिमिट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर, जानें पूरा मामला
cash transaction rules : बहुत से लोग आज भी नकद में लेनदेन करते हैं, खासकर आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन आयकर विभाग ने भी इसके लिए एक सीमा निर्धारित की है। विभाग इस लिमिट का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई करता है। इसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए, एक दिन में आप किसी से कितना कैश ले सकते हैं, जानें।

The Chopal, cash transaction rules : यदि आप घर में एक सीमा से अधिक कैश रखते हैं और ज्यादातर लेनदेन भी कैश में करते हैं तो सतर्क रहें। इनकम टैक्स विभाग ऐसे हर काम पर निगरानी रखता है। एक दिन में एक लिमिट से अधिक कैश में लेनदेन करना भारी पड़ सकता है।
इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिलेगा और अलग-अलग जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग (IT department) ने एक दिन में किसी से पैसे लेने और देने की सीमा निर्धारित की है। इस नियम का उल्लंघन आपको नुकसान पहुंचाएगा।
एक व्यक्ति से इतना पैसा नहीं ले सकते-
Income Tax Act, Section 269ST, कहता है कि तीन स्थितियों में 2 लाख रुपये से अधिक नकद नहीं लिया जा सकता है। पहली बात यह है कि एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये से अधिक नहीं ले जा सकते। एक सौदा में दो लाख रुपये से अधिक नकद नहीं लिया जा सकता।
नए नकद ट्रांजैक्शन नियमों के अनुसार, किसी एक मौके या इवेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन्स में 2 लाख रुपये से अधिक नकद नहीं मिल सकता। यानी एक दिन में कम से कम दो लाख रुपये कैश का लेन देन किया जा सकता है। हालाँकि बैंकों, डाकघरों और कुछ सरकारी संस्थाओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
नकद लेनदेन के संबंध में आयकर अधिनियम की धाराएं-
धारा 40A(3) और 43: नकद भुगतान के मामले
धारा 269SS और 269ST: नकद लेने के मामलों में
धारा 269T कहती है: लोन या डिपॉजिट के नकद भुगतान में
इन बातों का ध्यान रखें:
यदि किसी को बड़ी रकम देनी हो तो बैंकिंग का उपयोग करना उचित होगा। UPI, NEFT या RTGS भी माध्यम बनाया जा सकता है। इस तरह से इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहिए। यह भी वित्तीय पारदर्शिता के लिए उचित है।
यह सरकार का प्रयास है—
सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए। यही कारण है कि कैश हस्तांतरण पर नियंत्रण लगाया गया है। इसकी देखभाल इनकम टैक्स विभाग (IT department) की है।
एक दिन में दो लाख रुपये से अधिक नकदी लेने-देने से बचना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर आपको इनकम टैक् स नोटिस मिलेगा और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।