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Income Tax Notice : 15 हजार कमाने वाले को पहुंचा 2 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, कभी नहीं भरी थी ITR

Income Tax : आयकर के दायरे में आने वाली आय और आईटीआर भरने वाले टैक्सपेयर्स की जानकारी पर इनकम टैक्स विभाग कड़ी निगरानी रखता है। नियमों का उल्लंघन होने पर विभाग को भी नोटिस भेजा जाता है। ऐसे मामलों में विभाग अक्सर हैरान करने वाले IT नोटिस भेजता है। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया है। 15 हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति को 2 करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है। आइए पूरा मामला जानें।

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Income Tax Notice : 15 हजार कमाने वाले को पहुंचा 2 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, कभी नहीं भरी थी ITR

The Chopal, Income Tax : जब एक मामूली कमाई करने वाले को हर महीने करोड़ों का इनकम टैक्स नोटिस थमा दिया जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह उठने लगते हैं। एक मामले में, हर महीने 15 हजार रुपये कमाने वाले एक व्यक्ति को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। उस व्यक्ति ने आज तक कम सैलरी मिलने के कारण आईटीआर भरने का विचार भी नहीं किया था। वह यह नोटिस देखकर हैरान है। इस पूरे मुद्दे को खबर में पढ़ें।

इकनम टैक्स ने 67 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया

हाल ही में गया में एक प्राइवेट कर्मचारी को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा है। इस व्यक्ति का मासिक वेतन सिर्फ १५ हजार रुपये है। विभाग ने इस व्यक्ति को 2 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। उस नोटिस के तहत व्यक्ति को 67 लाख रुपये जमा करने का भी आदेश दिया गया है, जो हैरान करने वाला है।

ये है पूरी बात।

बिहार के गया में इनकम टैक्स विभाग का एक मामला सामने आया है। इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले में एक प्राइवेट नौकरी में 10 हजार रुपये की तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति को 2 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है। इसके अलावा, एक नोटिस में व्यक्ति को दो दिनों के अंदर 67 लख रुपए जमा करने को कहा गया है। उसने नोटिस मिलने के बाद डर से काम पर जाना छोड़ दिया. बाद में लोगों को समझाने पर वह आयकर विभाग कार्यालय में पहुंचा, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने उसे कहा कि अपील में जाएं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव कुमार गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के नई गोदाम मोहल्ले में एक पुरानी गोदाम में काम करते हैं। पुराने गोदाम में रिफाइंड ऑयल और तेल के होलसेलर के यहां वे छोटी सी सरकारी नौकरी करते हैं। इस मामले में आयकर विभाग के अधिकारी ने कहा कि अगर युवक की बात सही है, तो यह सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि हो सकती है। यह एक इनकम टैक्स नोटिस है, इसलिए व्यक्ति को अपील में जाना होगा और अधिकारियों को पूरी स्थिति बताना होगा।

इनकम टैक्स ने नोटिस में कहा

राजीव कुमार ने बताया कि आयकर विभाग (INCOME TAX NOTICE IN GAYA) से भेजे गए एक टैक्स नोटिस में बताया गया था कि वह वर्ष 2015-16 में 2 करोड़ रुपए की एक फिक्स डिपोजिट करवाई गई थी, लेकिन आज तक उसने अपनी रिटर्न फाइल (ITR filling) नहीं भरी है, जिससे आयकर विभाग का टैक्स जमा किया गया है। इस मामले में पीड़ित राजीव कुमार ने कहा कि वह पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का नाम सुना है।

राजीव ने इतने रुपये की एफडी-

राजीव कुमार वर्मा ने बताया कि 2015 में उन्होंने 2 लाख रुपये का फिक्स डिपाजिट किया था। उन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने फिक्स डिपाजिट को समय से पहले ही तोड़ दिया था। 2016 में ही उन्होंने पैसे निकाले थे। उस समय वह एक पुराने गोदाम में तेल और रिफाइन के होलसेल कारोबारी के यहां काम करता था। 

आज तक रिटर्न फाइल नहीं मिली—

राजीव कुमार वर्मा का कहना है कि आज तक उसने 10000 रुपये की कमाई के बीच इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है। नोटिस मिलने के बाद, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) बनाने के लिए क्या करना चाहिए पता करना चाहिए। 10 हजार रुपये की प्राइवेट नौकरी करने वाला कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, यह राजीव कुमार वर्मा ने बताया। Rajeev Kumar Verma ने आईटी अधिकारियों से अपील की है कि वे इस समस्या को हल करें।