Indian Railway: रेलवे में ना लेकर जाए ये सामान, वरना जाना पड़ेगा जेल, एक गलती और लगेगा जुर्माना
Indian Railway Rules: दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारतीय रेलवे है। रेलवे, जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है, हर दिन लाखों यात्री इसके जरिए सफर करते हैं। रेलवे ने यात्रियों को आसान सफर करने के लिए कई सुविधाएं दी हैं। यात्रियों को कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। हम ट्रेन में जाने से पहले जितना चाहते हैं उतना सामान रख लेते हैं। लेकिन कुछ सामान लेने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसमें भी सजा का प्रावधान है। नीचे खबर में जानें -
Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे आज एक अनिवार्य हिस्सा हैं। हम ट्रेन से बस या फ्लाइट से अधिक सामान ले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी ट्रेन में ले जा सकते हैं। याद रखें कि ट्रेन में सामान लाने-लेने के नियम बने हुए हैं। रेलवे टिकट बुकिंग नियमों का पालन करने से आप सुरक्षित और सुखद ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ट्रेन में कुछ ले जाना पूरी तरह से मना है। इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आप पर जुर्माना या जेल हो सकता है।
रेलवे क्षेत्र में इन बातों पर प्रतिबंध-
ट्रेन में सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस, केरोसिन और अन्य आग पकड़ने वाली सामग्री ले जाना मना है। रेलवे से पूर्वानुमति लेना चाहिए अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ऐसा करना या कोई सामान ले जाना आवश्यक है (इंडियन रेलवे ने स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाया है)। अब भी आप सिर्फ खाली सिलेंडर ले जा सकते हैं। भरा सिलेंडर मिलने पर जेल और कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, ट्रेन में धूम्रपान करना गैरकानूनी है। ऐसा करते हुए गिरफ्तार होने पर आपको तीन वर्ष की जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
रेलवे ने यात्रियों को अगाह किया -
रेलवे डिपार्टमेंट ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे ट्रेन में ज्वलनशील या आग लगने वाली वस्तुओं को नहीं ले जाना चाहिए। ऐसा करना हर किसी के लिए खतरनाक हो सकता है (भारतीय रेलवे आरक्षण नियम)। रेलवे यात्री को ऐसा करते पकड़ा जा सकता है। उसे जेल या दोनों की सजा भी हो सकती है। रेलवे ने एक ट्वीट में कहा, "ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है।'
रेलवे ऐसा कर सकता है -
आपको बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है। रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है अगर आप किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में (भारतीय रेलवे आरक्षण नियमों के लिए बच्चे) ले जाते हैं. यह 1989 की धारा 164 के अनुसार हो सकता है। भारतीय रेलवे पर ऐसा करते पकड़े जाने पर यात्री को 3 साल की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है।